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मुस्लिम महिलाओं के अच्छे दिन, मोदी कैबिनेट आज तीन तलाक के बिल को दे सकती है मंजूरी

इस कानून के आने पर एक साथ में तीन तलाक पूरी तरह गैरकानूनी हो जाएगा।

Dec 14, 2017 / 12:14 pm

ashutosh tiwari

नई दिल्ली। गुजरात विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का आज मतदान हो रहा है। गुजरात चुनाव खत्म होने के साथ ही केंद्र सरकार ने तीन तलाक पर कानून बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को तीन तलाक में गैर जमानती अपराध बनाने वाले बिल को कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद संसद के शीतकालीन सत्र में इसे पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकरा ने इस बिल को ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ नाम दिया है। ये कानून तलाक-ए-बिद्दत पर लागू होगा। इस कानून के आने पर एक साथ में तीन तलाक पूरी तरह गैरकानूनी हो जाएगा। पीएम मोदी ने पहले ही इसके लिए एक मंत्रियों की एक समिति बनाई थी। जिसमें राजनाथ सिंह , अरुण जेटली , रविशंकर प्रसाद, सुषमा स्वराज , पीपी चौधरी और जितेंद्र सिंह शामिल हैं।
सूत्रों के मुताबिक अभी तक तीन तलाक की पीड़ित महिलाओं के पास न्याय का कोई रास्ता नहीं है। पीड़ित महिलाएं पुलिस के पास शिकायत लेकर जाती तो हैं लेकिन मामले में दंड का सही प्रवाधान नहीं होने के चलते पुलिस भी कोई ठोस कदम नहीं उठा पाती। इस वजह से केंद्र सरकार मुस्लिम महिलाओं को राहत देने के लिए जल्द से जल्द इस मसले पर नया कानून बनाना चाहती है।
क्या था तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
आपको बता दें कि अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को राहत देते हुए तीन तलाक पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच में 3 जजों ने इसको असंवैधानिक घोषित किया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस आरएफ नरिमन, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस यूयू ललित तीन तलाक के खिलाफ थे।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ये मामला धर्म से जुड़ा है, इस वजह से संसद को इस पर कानून बनाना चाहिए। इसके साथ ही तीन तलाक मूल अधिकारों पर चोट नहीं है। कोर्ट ने कहा तलाक ए बिद्दत अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अगर अब कोई शख्स अपने पत्नी को तीन तलाक देते है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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