scriptहाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद बढ़ गया दिल्ली के 108 फुट ऊंचे हनुमान जी का भाव | money is being given to shoot delhi hanumanji | Patrika News

हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद बढ़ गया दिल्ली के 108 फुट ऊंचे हनुमान जी का भाव

locationनई दिल्लीPublished: Dec 14, 2017 04:08:40 pm

Submitted by:

ashutosh tiwari

हाईकोर्ट ने प्रशासन को मूर्ति को एयरलिफ्ट करने पर विचार करने को कहा है।

Delhi High Court,hanumanji
दिल्ली के इंडेवालान में स्थित हनुमान जी की 108 फुट ऊंची मूर्ति इन दिनों चर्चा में है। वजह से हाईकोर्ट की अतिक्रमण को लेकर टिप्पणी। हाईकोर्ट ने प्रशासन को मूर्ति को एयरलिफ्ट करने पर विचार करने को कहा है। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद से वहां शूटिंग के लिए फिल्म प्रोड्यूसरों की जेब और ढीली होने लगी है।
एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जब से हाईकोर्ट ने मूर्ति को एयरलिफ्ट करने को कहा है तब से वहां शूटिंग का रेट बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबक पहले शूटिंग के लिए आसपास की बिल्डिंग वालों को 5000-7000 देने पड़ रहे थे तो वहीं अब इसके लिए उन्हें 11000-14000 चुकाने पड़ते हैं। एक फिल्म डॉयरेक्टर ने बताया कि झंडेवालान मंदिर के पास पर्फेक्ट शॉट के लिए तीन बिल्डिंग्स है। इसमें फेडरल बैंक बिल्डिंग, होटल रिज मेडन्स और होटल अलास्का बेस्ट हैं।
हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद इन बिल्डिंग्स ने शूटिंग का दाम बढ़ा दिए हैं। उनके मुताबिक अगर आपको पर्फेक्ट शॉट चाहिए तो आपको कम से कम दो घंटे बिल्डिंग की छत पर रहना होगा और इसके लिए आपको 11000 से 15000 तक बिल्डिंग के मालिक को देने होंगे। वहीं प्रोड्यूसर जमाल राव ने बताया कि दिल्ली में शूटिंग के लिए झंडेवालान का मंदिर सबसे अच्छी जगह है।
पहले उन्होंने 7000 रुपये में शूटिंग का दाम तय किया था लेकिन अब बिल्डिंग के मालिक उनसे 10 हजार रुपये मांग रहे हैं। वहीं फेडरल बिल्डिंग के पास दुकान लगाने वाले लोग बताते हैं कि यहां हमेशा फिल्म मेकर्स का जमावड़ा लगा रहता है। जब से कोर्ट ने इसे एयरलिफ्ट करने के लिए विचार करने को कहा है तब से फिल्म मेकर्स जल्द से जल्द शूटिंग पूरा करना चाहते हैं।
आपको बता दें कि हनुमान मूर्ति के आसपास अतिक्रमण हटाने का मुद्दा तब सामने आया, जब सिविक एजेंसियों ने हाईकोर्ट से संबंधित इलाके के एक थाने से जुड़े आदेश में संशोधन की मांग की। 15 नवंबर तक अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन निर्देश का पालन नहीं हो पाया, जिसके चलते अब कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो