नए नियमों के मुताबिक वाहन चालक के चेकिंग के दौरान जानबूझकर गाड़ी न रोकने, ट्रक के केबिन में सवारी बैठाने एवं यातायात अधिकारी से गलत तरीके से पेश आने आदि को खराब बर्ताव की श्रेणी में डाला जाएगा। इससे चालक पर जुर्माना लगाए जाने के साथ उसका परमिट कैंसल किया जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-19, 21 के तहत अब बस, टैक्सी में ज्यादा सवारी बैठना, सवारी के साथ दुर्व्यवहार करना, स्टॉप पर नहीं गाड़ी न रोकना, बस चलाते हुए धूम्रपान करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, बेवजह वाहन धीरे चलाना आदि भी गलत व्यवहार में ही आएगा। ऐसे में ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
यातायात नियमों को सरल बनाने के साथ संचालन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सारी चीजों का रिकॉर्ड अब डिजिटल रखा जाएगा। तभी ड्राइवरों के व्यवहार की निगरानी करने की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवरों के बर्ताव की मॉनिटरिंग करेंगे। नए नियमों के तहत यातायात पुलिस और आरटीओ को जुर्माना राशि व ड्राइवरों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। उन्हें हर दिन पोर्टल को अपडेट करना होगा, जिससे ड्राइवरों के व्यवहार का पूरा डिटेल ट्रैक किया जा सके।