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Motor Vehicle Rules: 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ड्राइविंग से जुड़े ये नियम, वाहन चालकों को मिलेगी राहत

Published: Sep 30, 2020 05:46:11 pm

Submitted by:

Soma Roy

Motor Vehicle Rules Changes : गाड़ी चलाते समय अब मोबाइल फोन का कर सकेंगे इस्तेमाल, लेकिन माननी होगी ये शर्त
यातायात नियमों को हाइटेक बनाने के लिए इसके डिजिटलाइजेशन पर दिया जा रहा है जोर

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Motor Vehicle Rules Changes

नई दिल्ली। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल (Mobile Using While Driving) न कर पाने समेत ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) की ओर से देखे जाने वाले तमाम कागजी कार्रवाई के झंझट से अब चालकों को छुटकारा मिल जाएगा। दरअसल 1 अक्टूबर यानि कल से मोटर व्हीकल (Motor Vehicle Rules) से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। इससे वाहन चालकों को काफी राहत मिलेगी। दरअसल सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road, Transport and Highways) डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखने की सलाह दी है। इसके अलावा कुछ अन्य बदलाव किए गए हैं।
1.फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की नहीं जरूरत
वैसे तो ट्रैफिक पुलिस की ओर से वाहन चालकों के सभी दस्तावेज की हार्डकॉपी देखी जाती है। इसमें गाड़ी की आरसी से लेकर लाइसेंस आदि शामिल होते हैं, लेकिन संसोधित मोटर व्हीकल नियम के तहत अब फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाहन चालक इन सभी जरूरी दस्तावेजों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। इसके लिए डिजिटल वैलिडेशन का पूरा होना जरूरी होगा। नियमों के उल्लंघन पर चालान भी डिजिटल ही भेजे जाएंगे। इससे समय की बचत होगी।
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2.मोबाइल फोन यूज करने की छूट
पहले ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल प्रतिबंधित था, लेकिन अब मंत्रालय ने नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत मोबाइल फोन्स या अन्य हैंडहेल्ड डिवाईस का इस्तेमाल रूट नैविगेशन के लिए किया जा सकता है। हालांकि गाड़ी चलाते समय बात करने की अनुमति नहीं होगी। नियम के उल्लंघन पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
3.रखा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड
यातायात नियमों को आसान बनाने के साथ इसे हाईटेक भी किया जा रहा है। इसलिए इनसे जुड़े सभी दस्तावेज एवं मूवमेंट की ट्रैकिंग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगी। इसके रिकॉर्ड्स भी मेंनटेन किए जाएंगे, जिनमें अथॉरिटीज ड्राईवर के व्यवहार, पुलिस अधिकारी की यूनिफॉर्म सहित उनके पहचान पत्र का रिकॉर्ड, कितनी गाड़ियों की हुई चेकिंग आदि की जानकारी पोर्टल पर अपडेट होंगी।

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