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मुंबई के बार, रेस्त्रां को मिली विदेशी शराब के होम डिलिवरी की मंजूरी

locationनई दिल्लीPublished: Jun 11, 2020 01:48:13 pm

Mumbai में Bar और Restaurants कर पाएंगे Foreign Liquor की Home Delivery
ग्राहक अपने निकटतम स्टोर या Shop से घर बैठे मंगा सकेंगे शराब

Bar and restaurants can Foreign Liquor home deliver in mumbai

मुंबई के बार और रेस्त्रां कर सकेंगे विदेशी शराब की होम डिलिवरी

नई दिल्ली। कोरोना संकट ( coronavirus ) के बीच मुंबई ( Mumbai ) में शराब पीने ( Alchoholic ) वालों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ( Maharashtra Govt ) ने लॉकडाउन ( Lockdown ) के बाद सुरू हुए अनलॉक-1 ( Unlockd 1.0 ) के तहत बढ़ाई ढील में अब बार ( Bar ) और रेस्त्रां ( Restaurants ) को विदेश शराब ( Foreign Liquor ) की होम डिलिवरी ( Liquor home Delhivery ) की इजाजत दे दी है। ग्राहक अपने निकटतम बार या रेस्त्रां को ऑर्डर कर घर बैठे शराब मंगवा सकते हैं।
दरअसल कोरोना महामारी के कारण देश के साथ महाराष्ट्र में लंबा लॉकडाउन चला। यहां हालात भी काफी बिगड़ गए थे।

हालांकि इन सबके बीच उद्धव सरकार ने मिशन बिगिन के तहत प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई क्षेत्रों में ढील देना शुरू कर दिया है। इस फैसले को भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है।
मुंबईवासियों को लॉकडाउन प्रतिबंधों की सहजता के बीच होम डिलीवरी के माध्यम से अपने निकटतम बार और रेस्तरां से शराब का ऑर्डर करने की अनुमति दी गई है।

राज्य सरकार की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट (HC) को सूचित किया गया कि मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिलों के कलेक्टरों ने आदेश जारी किए हैं, जो FL-III लाइसेंस धारक बार और रेस्तरां को सील बोतलों में होम डिलीवरी द्वारा शराब की बिक्री करने की अनुमति देते हैं।
अतिरिक्त सरकारी अभिवक्ता अभय पटकी ने हालांकि साफ किया है कि लाइसेंस वाले बार और रेस्तरां के मौजूदा शराब स्टॉक को निकालने की अनुमति दी गई है।

भारतीय होटल और रेस्तरां एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका के जवाब में पटकी को अदालत में पेश किया गया था, जिसने शिकायत की थी कि उनके मौजूदा स्टॉक को खाली करने के लिए FL-III लाइसेंस रखने वाले रेस्तरां द्वारा शराब की होम डिलीवरी उनके मौजूदा स्टॉक को रोकने के लिए की गई थी, बावजूद अधिकारियों द्वारा राज्य के आबकारी विभाग के उस आदेश को 19 मई को जारी किया गया।
दलील में यह भी कहा गया है कि मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिलों के कलेक्टरों ने, हालांकि 22 मई को एक आदेश जारी कर शराब की दुकानों को अपने ग्राहकों को विदेशी शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति दी थी।
वकील वीना थडानी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि मुंबई में बार और रेस्तरां मालिकों ने भारी लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया है, लेकिन वायरल के प्रकोप के कारण लंबे समय तक लॉकडाउन प्रतिबंध के कारण उनके व्यवसायों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।
याचिका में कहा गया है कि शराब की जिन वस्तुओं की बिक्री हुई है, वे जल्द ही मानव उपभोग के लिए अयोग्य हो जाएंगी।

हालांकि बाद में, अधिवक्ता थडानी ने पटकी की ओर से अदालत को सूचित करने के बाद याचिका वापस ले ली कि मुंबईवासियों को होम डिलीवरी के माध्यम से अपने निकटतम बार और रेस्तरां से शराब ऑर्डर करने की अनुमति दी गई है।
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