दरअसल कोरोना महामारी के कारण देश के साथ महाराष्ट्र में लंबा लॉकडाउन चला। यहां हालात भी काफी बिगड़ गए थे। हालांकि इन सबके बीच उद्धव सरकार ने मिशन बिगिन के तहत प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई क्षेत्रों में ढील देना शुरू कर दिया है। इस फैसले को भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है।
कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने दिया आगे बढ़ने का मंत्र, जाने उनके संबोधन की बड़ी बातें क्वारंटीन में रह रहे लोगों के लिए आई अच्छी खबर, अब आयुर्वेद विभाग देगा इम्युनिटी बढ़ाने की दवा
मुंबईवासियों को लॉकडाउन प्रतिबंधों की सहजता के बीच होम डिलीवरी के माध्यम से अपने निकटतम बार और रेस्तरां से शराब का ऑर्डर करने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट (HC) को सूचित किया गया कि मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिलों के कलेक्टरों ने आदेश जारी किए हैं, जो FL-III लाइसेंस धारक बार और रेस्तरां को सील बोतलों में होम डिलीवरी द्वारा शराब की बिक्री करने की अनुमति देते हैं।
अतिरिक्त सरकारी अभिवक्ता अभय पटकी ने हालांकि साफ किया है कि लाइसेंस वाले बार और रेस्तरां के मौजूदा शराब स्टॉक को निकालने की अनुमति दी गई है। भारतीय होटल और रेस्तरां एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका के जवाब में पटकी को अदालत में पेश किया गया था, जिसने शिकायत की थी कि उनके मौजूदा स्टॉक को खाली करने के लिए FL-III लाइसेंस रखने वाले रेस्तरां द्वारा शराब की होम डिलीवरी उनके मौजूदा स्टॉक को रोकने के लिए की गई थी, बावजूद अधिकारियों द्वारा राज्य के आबकारी विभाग के उस आदेश को 19 मई को जारी किया गया।
दलील में यह भी कहा गया है कि मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिलों के कलेक्टरों ने, हालांकि 22 मई को एक आदेश जारी कर शराब की दुकानों को अपने ग्राहकों को विदेशी शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति दी थी।
वकील वीना थडानी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि मुंबई में बार और रेस्तरां मालिकों ने भारी लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया है, लेकिन वायरल के प्रकोप के कारण लंबे समय तक लॉकडाउन प्रतिबंध के कारण उनके व्यवसायों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।
याचिका में कहा गया है कि शराब की जिन वस्तुओं की बिक्री हुई है, वे जल्द ही मानव उपभोग के लिए अयोग्य हो जाएंगी। हालांकि बाद में, अधिवक्ता थडानी ने पटकी की ओर से अदालत को सूचित करने के बाद याचिका वापस ले ली कि मुंबईवासियों को होम डिलीवरी के माध्यम से अपने निकटतम बार और रेस्तरां से शराब ऑर्डर करने की अनुमति दी गई है।