अस्थायी क्लब लाइसेंस जारी
लेकिन बता दे कि यह नियम राज्य या राष्ट्रीय राजमार्ग के पास किसी होटल में लागू नहीं है। क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग के पास की सड़को के 500 मीटर के दायरे में स्थित होटल और पार्टी हॉल में शराब परोसने की अनुमति नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने साल की पूर्व संध्या पर शराब की दुकानों और होटलों को देर रात तक खुले रहने की अनुमति अस्थायी क्लब लाइसेंस जारी कर दिया है
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
बता दें कि 16 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के साथ सभी शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था और सरकारों को आबकारी लाइसेंस जारी करने से रोकने के लिए निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सड़क हादसों में हर साल होने वाली मौतों पर चिंता व्यक्त करते हुए दिया गया है।
आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर (निरीक्षण) प्रदीप पवार ने कहा कि उन्होंने शराब की दुकानों को दोपहर 1 बजे तक और होटलों को सुबह 5 बजे तक संचालित करने की अनुमति देने का फैसला किया है ताकि हर कोई 31 दिसंबर की रात का आनंद ले सके।