विविध भारत

अयोध्या मामले में कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन फाइल करेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

मंगलवार को ही सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस मामले में रिव्यू पिटिशन फाइल नहीं करने का फैसला किया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हिंदू पक्ष को मिला था विवादित जमीन का हक

नई दिल्लीNov 27, 2019 / 08:06 pm

Kapil Tiwari

नई दिल्ली। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटिशन फाइल करने का फैसला किया है। इस मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन फाइल करेगा। बता दें कि जफरयाब जिलानी पहले ही कह चुके हैं कि वो कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं और इस फैसले को कतई आखिरी फैसला नहीं मान सकते।

सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रिव्यू पिटिशन से किया था मना

आपको बता दें कि मंगलवार को ही सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करने का फैसला किया था। सुन्नी वक्फ बोर्ड के इस फैसले के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि इससे हमारी रणनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

 

https://twitter.com/hashtag/Babrimasjidcase?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

सभी मुस्लिम संगठन हमारे साथ हैं- पर्सनल लॉ बोर्ड

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्विटर पर भी लिखा है, ‘हम अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दिसंबर के पहले हफ्ते में बाबरी केस में पुनर्विचार याचिका दायर करने जा रहे हैं। मामले को आगे बढ़ाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड का निर्णय कानूनी रूप से हमें प्रभावित नहीं करेगा। सभी मुस्लिम संगठन हमारे साथ हैं।’

कोर्ट मस्जिद की जमीन नहीं बदल सकता- जफरयाब जिलानी

जफरयाब जिलानी पहले भी कह चुके हैं कि मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन दूसरी जगह लेने का प्रस्ताव शरीयत के खिलाफ है और इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं दी गई है। बोर्ड का कहना है कि कोर्ट मस्जिद की जमीन को बदल नहीं सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को दिया था विवादित जमीन का मालिकाना हक

आपको बता दें कि बीते 9 नवंबर को देश की सर्वोच्च अदालत ने अयोध्या विवाद पर ऐतिहासिक फैसला दिया था। कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन का मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दे दिया था। साथ ही मुस्लिम पक्ष को पांच एकड़ जमीन कहीं और देने का फैसला सुनाया था।

Home / Miscellenous India / अयोध्या मामले में कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन फाइल करेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.