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उत्तराखंड: रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग पर हाईकोर्ट सख्त, पानी से जुड़े खेलों पर लगाई रोक

Published: Jun 22, 2018 09:35:08 am

Submitted by:

Kiran Rautela

हाईकोर्ट ने रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य पानी के खेलों को लेकर नियम बनाने के आदेश दे दिए हैैं।
 

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उत्तराखंड: रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग पर हाईकोर्ट सख्त, पानी से जुड़े खेलों पर रोक लगाई

नई दिल्ली। उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने राज्य में पानी के खेलों को लेकर बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य पानी के खेलों को लेकर नियम बनाने के आदेश दे दिए हैैं। कोर्ट ने कहा कि जब तक इस पर उचित नियम नहीं बनते तब तक पानी से संबंधित किसी भी खेल की अनुमति नहीं होगी।
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ये है मामला

बताया जा रहा है कि पानी में दिनों-दिन फैलती गंदगी को लेकर कोर्ट ने ये फैसला किया है। बता दें कि ऋषिकेश निवासी हरिओम कश्यप ने गंगा नदी की गंदगी का मामला उठाते हुए एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि 2014 में सरकार ने भगवती काला व वीरेंद्र ‌सिंह गुसाई को राफ्टिंग कैंप लगाने के लिए कुछ शर्तों के साथ लाइसेंस दिया था। लेकिन लाइसेंस के नियमों के अनुसार यहां पर काम नहीं हो रहा है और नियमों व शर्तोॆ का उल्लंघन करते हुए राफ्टिंग के नाम पर नदी के किनारे कैंप लगने शुरु हो गए।
यहीं नहीं इन कैंपों के सहारे असमाजिक कार्य, मांस-मदिरा का सेवन, डीजे बजाना, बाथरूम का मुहाना नदी में खोलना और कूड़ा कचरा नदी में बहाया जा रहा है। गंगा नदी के किनारे इस तरह के काम करना उचित नहीं है। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि नदी किनारे इस तरह के कैंपों को लाइसेंस देकर पानी के प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है और गंगा का पवित्र पानी भी अशुद्ध हो रहा है।
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को दिए आदेश

याचिकाकर्ता ने इस संबंध में कुछ फोटो भी याचिका में लगाए हैं। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि वह नदी के किनारे रीजनेबल फीस चार्ज किए बिना किसी को भी लाइसेंस जारी नहीं कर सकती और खेलों के नाम पर गलत काम करने की इजाजत भी नहीं दे सकती।
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