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नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड: पुणे कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दी जमानत, CBI की नाकामी रही वजह

Published: Dec 14, 2018 05:15:41 pm

Submitted by:

Kapil Tiwari

पुणे कोर्ट ने सीबीआई को 90 दिनों का वक्त दिया था, लेकिन इस समयसीमा में सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई।

Narendra Dabholkar murder

Narendra Dabholkar murder

पुणे। सोशल एक्टिविस्ट और मशहूर लेखक नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में पुणे की सेशंस कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जमानत दे दी है। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड मामले में तीन आरोपी अमोल काले, राजेश बांगरा और अमित देगवेकर की जमानत मंजूर कर ली गई है। सीबीआई के इन तीनों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल न कर पाने के बाद सेशन्स कोर्ट ने इनकी जमानत को मंजूरी दे दी। इन तीनों ने अपनी जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी।

अगस्त 2013 में हुई थी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या

आपको बता दें कि नरेंद्र दाभोलकर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (एमएएनएस) के संस्थापक थे और 20 अगस्त 2013 को पुणे में उनकी हत्या कर दी गई थी। नरेंद्र दाभोलकर की हत्या का आरोप जिन पर लगा था उनमें दो अभी गौरी लंकेश मर्डर केस में कर्नाटक एसआईटी की न्यायिक हिरासत में हैं और इसके अलावा अमोल काले गोविंद पनसारे मर्डर केस की जांच करने वाली एसआईटी टीम की कस्टडी में है।

सीबीआई को दिया गया था चार्जशीट के लिए वक्त

अमोल काले को सीबीआई ने 6 सितंबर को हिरासत में लिया था। गौरी लंकेश मर्डर केस में काले की गिरफ्तारी हुई थी। सीबीआई ने शक के आधार पर काले को गिरफ्तार किया था। सीबीआई को शक था कि काले ने ही दाभोलकर की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन पुणे कोर्ट द्वारा सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने के लिए और वक्त दिए जाने के बाद भी CBI ऐसा नहीं कर सकी और कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली गई।

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