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जम्मू-कश्मीरः नई डोमिसाइल नीति जारी, 15 साल रहने वाला माना जाएगा निवासी

locationनई दिल्लीPublished: Apr 01, 2020 05:34:22 pm

Coronavirus से जंग के बीच जम्मू-कश्मीर में बड़ा बदलाव
केंद्र ने जम्मूृ-कश्मीर के लिए नए डोमिसाइल नियमों का किया एलान
अब 15 साल रहने वाला कहला सकेगा निवासी

jammu kashmir

जम्मू-कश्मीर में नए डोमिसाइल का एलान

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र और केरल समेत कुछ राज्यों में हालात चिंता जनक हो चुके हैं। इस बीच जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) से बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना से जूझते हालातों के बीच केंद्र सरकार ( Central Govt ) ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए नए डोमिसाइल ( New Domecile ) नियमों का ऐलान किया है।
इस नियम के मुताबिक अब जम्मू-कश्मीर में 15 साल तक रहने वाला व्यक्ति या जिसने सात साल पढ़ाई की है और 10वीं और 12वीं की परीक्षा, यहां के किसी स्थानीय संस्थान से दी है, वह यहां का निवासी कहला सकता है।
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सरकार की ओर से जारी गजट अधिसूचना के मुताबिक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में सेक्शन 3ए जोड़ा गया है, जिस के तहत राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के निवासी होने की परिभाषा तय की गई है।
इसके मुताबिक जिस भी शख्स ने जम्मू-कश्मीर में 15 साल बिताए हैं या जिसने यहां 7 साल तक पढ़ाई की और 10वीं-12वीं की परीक्षा यहीं के किसी स्थानीय संस्थान से दी है, वो व्यक्ति यहां का निवासी माना जाएगा।
ये अधिकारी होंगे शामिल
नए डोमिसाइल के तहत राज्य के निवासियों में केंद्रीय सरकारी अधिकारी, सभी सर्विसेज के अधिकारी, पीएसयू और स्वायत्त संस्थाओं के अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वैधानिक निकायों के अधिकारी भी शामिल होंगे।
दरअसल संसद की ओर से धारा 370 को खत्म किए जाने से पहले केवल पूर्ववर्ती राज्य के स्थायी निवासी माने जाने वाले लोग ही राज्य सरकार में नौकरी पा सकते थे। पिछले महीने कश्मीरी राजनेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिला। तब उन्हें आश्वासन दिया गया था कि केंद्र ने संघ राज्य क्षेत्र में जनसांख्यिकीय परिवर्तन करने का इरादा नहीं किया है।
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गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी विश्वास दिलाया था कि जम्मू-कश्मीर के लिए नया कानून किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बेहतर होगा।
डोमिसाइन कानून 25,500 रुपये के मूल वेतन के साथ आने वाले सभी पदों पर भर्ती के लिए लागू होगा।

अब तहसीलदार जारी कर सकेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट
नए कानून के तहत अब तहसीलदार डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए योग्य अधिकारी होंगे। इससे पहले यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की ओर से गजट नोटिफिकेशन के जरिए चिह्नित डिप्टी कमिश्नर की होती थी।
29 कानून निरस्त, 109 में संशोधन
इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से जुड़़े 29 कानूनों को निरस्त कर दिया गया है जबकि 109 कानूनों में संशोधन किया गया है।

सफाई कर्मचारियों को मिलेगा इंसाफ
बीते 63 साल से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35A के कारण रह रहे सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों को वहां का निवासी नहीं माना जाता था। लेकिन इस नए डोमिसाइल नियम के बाद इन सभी लोगों को इंसाफ मिल सकेगा।
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