मोटर व्हीकल रूल में बड़ा बदलाव जानकारी के मुताबिक, अब केवल कागजात की जांच करने के लिए गाड़ी को सड़क पर नहीं रोकी जाएगी। इससे लोगों के समय की बचत होगी, साथ ही परेशानी से भी निजात मिलेगी। दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में विभिन्न संशोधनों के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें एमवी की बेहतर निगरानी और प्रवर्तन के लिए 1.10.2020 पोर्टल के माध्यम से प्रवर्तन, वाहन दस्तावेजों के रखरखाव और ई-चलान के कार्यान्वयन की आवश्यकता है। आईटी सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के उपयोग से देश में यातायात नियमों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा।
ये रहे नए नियम 1. सरकारी पोर्टल के माध्यम से इन दस्तावेजों को मान्य करने पर वाहन लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा दस्तावेज इत्यादि लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 2. दस्तावेजों को डिजी-लॉकर या एम-परिवाहन पर अपलोड किया जा सकता है। ये दोनों ऐप किसी भी प्लेस्टोर में उपलब्ध हैं। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण कर सकता है।
3. ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना भी डिजिटल होगा। 4. लाइसेंस के अयोग्य होने के रिकॉर्ड आदि को डिजिटल रूप से संग्रहीत किया जाएगा। 5. ई-चालान पोर्टल पर जारी किए जाएंगे। 6. वाहन चलाते समय ड्राइवर केवल रूट नेविगेशन के लिए मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं।
यहां आपको बता दें कि नये मोटर व्हीकल नियम के तहत वाहन चलाने वालों को दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट जैसे वाहन से जुड़े दस्तावेज को सरकार की ओर से जो वेब पोर्टल संचालित होगा उसके जरिए मेंंटेन किया जाएगा। यहां आपको बता दें कि मोबाइल का इस्तेमाल केवल मैप देखने के लिए किया जाएगा, फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर चालान अभी भी कट सकता है।