नैनो ड्रोन
250 ग्राम या उससे कम वजन वाले ड्रोन को नैनो ड्रोन की श्रेणी में रखा जाएगा। इसको उड़ाने के लिए न तो किसी की इजाजत लेनी होगी और न ही कोई औपचारिकता पूरी करनी होगी। ये बगैर नियंत्रण वाले इलाके या इनडोर में 50 फीट तक उड़ाए जा सकते हैं।
250 ग्राम या उससे कम वजन वाले ड्रोन को नैनो ड्रोन की श्रेणी में रखा जाएगा। इसको उड़ाने के लिए न तो किसी की इजाजत लेनी होगी और न ही कोई औपचारिकता पूरी करनी होगी। ये बगैर नियंत्रण वाले इलाके या इनडोर में 50 फीट तक उड़ाए जा सकते हैं।
माइक्रो ड्रोन
250 ग्राम से ज्यादा और 2 किलोग्राम से कम वजन वाले ड्रोनों को माइक्रो ड्रोन की कैटेगरी में रखा गया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और ड्रोन के लिए विशिष्ट पहचान यानि की रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। इस ड्रोन को उड़ाने के पहले स्थानीय पुलिस को सूचना देनी होगी। वहीं ये ड्रोन 200 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है। इसके साथ ही 2 किलो से कम वजन वाले ड्रोन को शैक्षणिक उद्देशों से भी 200 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है।
250 ग्राम से ज्यादा और 2 किलोग्राम से कम वजन वाले ड्रोनों को माइक्रो ड्रोन की कैटेगरी में रखा गया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और ड्रोन के लिए विशिष्ट पहचान यानि की रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। इस ड्रोन को उड़ाने के पहले स्थानीय पुलिस को सूचना देनी होगी। वहीं ये ड्रोन 200 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है। इसके साथ ही 2 किलो से कम वजन वाले ड्रोन को शैक्षणिक उद्देशों से भी 200 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है।
मिनी ड्रोन
2 किलोग्राम से लेकर 150 किलोग्राम तक के ड्रोन को इस कैटेगरी में रखा गया है। इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। साथ ही हर उड़ान के पहले सूचना देनी होगी। इन इलाकों में रहेगा प्रतिबंध
– हवाई अड्डे के 5 किलोमीटर के डायरे में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता।
– अंतरराष्ट्रीय सीमा और एलओसी के 50 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं
– दिल्ली के वीआईपी इलाके जैसे विजय चौक, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन आदि के 5 किलोमीटर दायरे तक ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। इसके साथ गृह मंत्रालय की ओर अधिसूचित क्षेत्र के आधे किलोमीटर के दायरे में भी ड्रोन की इजाजत नहीं होगी।
– वन जीव संरक्षण वाले इलाकों में बिना इजाजत के ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता।
2 किलोग्राम से लेकर 150 किलोग्राम तक के ड्रोन को इस कैटेगरी में रखा गया है। इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। साथ ही हर उड़ान के पहले सूचना देनी होगी। इन इलाकों में रहेगा प्रतिबंध
– हवाई अड्डे के 5 किलोमीटर के डायरे में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता।
– अंतरराष्ट्रीय सीमा और एलओसी के 50 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं
– दिल्ली के वीआईपी इलाके जैसे विजय चौक, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन आदि के 5 किलोमीटर दायरे तक ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। इसके साथ गृह मंत्रालय की ओर अधिसूचित क्षेत्र के आधे किलोमीटर के दायरे में भी ड्रोन की इजाजत नहीं होगी।
– वन जीव संरक्षण वाले इलाकों में बिना इजाजत के ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता।
ड्रोन का होगा व्यवसायिक इस्तेमाल
विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के मुताबिक इस मसौदे में सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। अगर कोई ड्रोन नियमों को उल्लंघन करेगा तो उसको नष्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही ड्रोन के व्यवसायिक इस्तेमाल को भी इजाजत दी जाएगी। इजाजत मिलने के बाद देश में सामानों की डिलिवरी ड्रोन की मदद से की जा सकेगी।
विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के मुताबिक इस मसौदे में सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। अगर कोई ड्रोन नियमों को उल्लंघन करेगा तो उसको नष्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही ड्रोन के व्यवसायिक इस्तेमाल को भी इजाजत दी जाएगी। इजाजत मिलने के बाद देश में सामानों की डिलिवरी ड्रोन की मदद से की जा सकेगी।