नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वाहनों में फास्ट टैग को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक एक दिसंबर से नए वाहनों पर फास्ट टैग अनिवार्य होगा। सरकार के आदेश के मुताबिक वाहन निर्माता कंपनी या फिर वाहन बेचने वाले डीलर वाहनों पर फास्ट टैग लगा कर वाहन बेचेंगे। इसके पीछे सरकार ने मोटर वेहिकल अधिनियम 138ए का हवाला दिया है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि एक दिसंबर से बिना फास्ट टैग के वाहन सड़कों पर नहीं उतरेंगे।क्या है फास्ट टैग? पास्ट टैग आपके वाहन के शीशे पर लगा रहेगा। इसमें एक रेडिया फ्रिक्वेंसी टैग रहेगा। इसको आप रिचार्ज करा सकेंगे। इस टैग के लगने के बाद से वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा पर रूकना नहीं पड़ेगा। मंत्रालय ने यह कदम टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम के कारण उठाया है। एक तरफ जाम से तो मुक्ति मिलेगी दूसरी ओर प्रदूषण और ईधन की खपत भी कम होगी।जल्द ड्रोन की मदद से होगी सामानों की डिलिवरी, केंद्र सरकार ने मसौदा किया तैयारतीन सौ रुपए का है खर्च फास्ट टैग लगाने का कुल खर्च तीन सौ रुपए आता है। नए वाहनों पर लगने वाले टैग का खर्च कंपनियां खुद ही वहन कर रही हैं। बस ग्राहक को उसको रिचार्ज कराना होगा। पुराने वाहन में लगने वाले फास्ट टैग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राज्यवार सेंटर जारी कर दिए हैं। जहां पर फास्ट टैग लगाया जा सकता है।इस शहर की सड़क में वाहन चलाना मुश्किल, जानिए क्योंपहचान पत्र होगा अनिवार्य जिन गाडिय़ों पर फास्ट टैग नहीं लगा है उनको इसका प्रयोग करने के लिए वाहन मालिक को पहचान पत्र के तौर पर वोटर आईडी कार्ड, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक पहचान पत्र जरूरी होगा। जिस वाहन के लिए फास्ट टैग लिया गया है यह उसी पर ही मान्य होगा।
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