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दिल्ली में रात का कर्फ्यू लगाने पर पूछा सवाल, हाईकोर्ट ने जरूरी कदम उठाने को कहा

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स्टेटस रिपोर्ट में उचित जानकारी नहीं देने पर हाईकोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई थी।
कोर्ट ने कहा कि कुछ हिस्सों या अन्य उपायों को अपनाने की आवश्यकता है।

Nov 26, 2020 / 09:22 pm

Mohit Saxena

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले को लेकर चिंता व्यक्त की है। उसका कहना है कि अब दिल्ली सरकार के लिए यह जरूरी हो गया है कि यहां पर रात का कर्फ्यू लगाया जाए। इसके कुछ हिस्सों या अन्य उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार से हाईकोर्ट इस पहलू पर बिना समय गंवाए लागू करने का आग्रह करता है।
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कोरोना मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) ने दिल्ली सरकार से इससे निपटने के उपाय के बारे में पूछा था। इस मामले में दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर किसी भी प्रकार के कर्फ्यू को लागू करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन इस पर कोरोना संक्रमण के आधार पर (Covid-19 situation) के आधार पर फैसला लिया जा सकता है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) को स्टेटस रिपोर्ट में उचित जानकारी नहीं देने पर तगड़ी फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी।

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