कोरोना मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) ने दिल्ली सरकार से इससे निपटने के उपाय के बारे में पूछा था। इस मामले में दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर किसी भी प्रकार के कर्फ्यू को लागू करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन इस पर कोरोना संक्रमण के आधार पर (Covid-19 situation) के आधार पर फैसला लिया जा सकता है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार (Delhi Government) को स्टेटस रिपोर्ट में उचित जानकारी नहीं देने पर तगड़ी फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होगी।