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निर्भया मामला : पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी की याचिका खारिज की

locationनई दिल्लीPublished: Feb 23, 2020 09:30:13 am

Submitted by:

Prashant Jha

आरोपी ने अपनी अर्जी में दावा करते हुए कहा कि मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया और सिर व हाथ की चोटों के लिए उसे बेहतर इलाज की जरूरत है।

निर्भया मामला : पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी की याचिका खारिज की

निर्भया मामला : पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी की याचिका खारिज की

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ( Nirbhaya case: Delhi’s Patiala House Court ) ने शनिवार को निर्भया दुष्कर्म और हत्या मामले में मौत की सजा पाने वाले दोषियों में से विनय कुमार (Convict Vinay Kumar ) की याचिका को खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा इंतजाम काफी है। कोर्ट ने कहा कि फांसी की सजा पाने वाले दोषी के भीतर अवसाद और निराशा जैसे भाव आना स्वाभाविक हैं। मौजूदा केस में दोषी को पर्याप्त इलाज और मनोवैज्ञानिक मदद मुहैया कराई जा रही है।

दरअसल आरोपी ने अपनी अर्जी में दावा करते हुए कहा कि मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया और सिर व हाथ की चोटों के लिए उसे बेहतर इलाज की जरूरत है।

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दोषी विनय शर्मा की ओर से एक आवेदन में कहा गया कि मानसिक बीमारी के ‘उच्च स्तरीय उपचार’ के लिए उसे दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज (आईएचबीएएस) में स्थानांतरित करने के लिए एक दिशा-निर्देश की मांग की गई है।

तिहाड़ प्रशासन ने विनय की रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में सौंपी

इस हफ्ते की शुरुआत में विनय शर्मा ने जेल की दीवारों में सिर मार कर खुद को घायल कर दिया था। उसने इसके लिए भी उपचार की मांग की है। इससे पहले तिहाड़ प्रशासन ने विनय के स्वास्थ्य को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी।

परिवार से मिलने के लिए दी गई लिखित सूचना

चारों दोषियों को अपने परिवारों से मिलने के लिए तिहाड़ प्रशासन ने लिखित सूचना जारी की है। जेल अधिकारियों ने अक्षय सिंह और विनय शर्मा से पूछा कि वे कब परिवार से मुलाकात करना चाहते हैं। बाकी दो दोषी मुकेश कुमार और पवन गुप्ता परिवारों से अंतिम मुलाकात कर चुके हैं।

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विनय के सभी कानूनी उपचार समाप्त हो चुके हैं। तीन अन्य दोषियों सहित उसे 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी होनी है। दोषियों में से एक पवन ने अभी तक अपने कानूनी उपायों का इस्तेमाल नहीं किया है।

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