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निर्भया गैंगरेप केस: दोषी पवन गुप्ता के पिता की याचिका पर फैसला सुरक्षित

locationनई दिल्लीPublished: Jan 27, 2020 03:08:28 pm

Submitted by:

Kaushlendra Pathak

एक फरवरी को निर्भया गैंगरेप केस ( Nirbhaya Gang Rape Case ) के दोषियों को दी जाएगी फांसी
पवन गुप्ता ( Pawan Gupta ) के पिता की याचिका पर सत्र न्यायाधीश ने फैसला रखा सुरक्षित

pawan gupta

निर्भया के दोषी पवन गुप्ता के पिता की याचिका पर फैसला सुरक्षित।

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस ( Nirbhaya Gang Rape Case ) के सभी आरोपियों ( Convict ) को अगामी एक फरवरी सुबह छह बजे फांसी दी जाएगी। हालांकि, फांसी को टालने के लिए निर्भया के चारों दोषी और उनके वकील लगातार चाल रहे हैं। इसी बीच निर्भया गैंगरेप के एक दोषी पवन गुप्ता ( Pawan Gupta ) के पिता की याचिका ( Plea ) पर आज सुनवाई। पटियाला हाउस कोर्ट ( Patiala House Court ) के सत्र न्यायाधीश ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है।
जानकारी के मुताबिक, निर्भया गैंगरेप केस एकमात्र गवाह यानी निर्भया के दोस्त की गवाही को चुनौती देने वाली पवन के पिता की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि दोषी पवन गुप्ता के पिता ने इस याचिका में मजिस्ट्रेट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें ऐसी ही उनकी एक पूर्व याचिका खारिज कर दी गई थी। मामले में दोषी पवन गुप्ता के पिता हीरालाल गुप्ता ने अर्जी दायर कर आरोप लगाया है कि निर्भया के दोस्त और मामले में एकमात्र गवाह अवनींद्र ने पैसे लेकर मीडिया चैनलों को साक्षात्कार दिए जिससे मामले की जांच प्रभावित हुई।
पवन गुप्ता के पिता हीरालाल ने याचिका में कहा है कि चश्मदीद गवाह सिखाया-पढ़ाया हुआ था और उसका बयान विश्वसनीय नहीं है। अब देखना यह है कि इस याचिका पर कोर्ट का क्या फैसला होता है? यहां आपको बता दें कि इस केस के एक और दोषी मुकेश सिंह ने अपनी दया याचिका खारिज होने पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की है। दोषी मुकेश की वकील वृंदा ग्रोवर ने बताया था कि शत्रुघ्न चौहान केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर हमने अनुच्छेद 32 के तहत कोर्ट से दया याचिका के मामले में न्यायिक समीक्षा की मांग की है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी मुकेश के वकील से तुरंत रजिस्ट्री के साथ संपर्क करने को कहा है।
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