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नोएडा एक्सटेंशन: फ्लैट खरीदारों को राहत, किसानों को झटका

Published: May 14, 2015 01:05:00 pm

सुप्रीम कोर्ट ने 65 गांवों के किसानों की याचिका को रद्द करते हुए कहाकि जमीन वापिस नहीं लौटाई जाएगी

Supreme Court

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नई दिल्ली। नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जबकि किसानों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण को लेकर 65 गांवों के किसानों की याचिका को रद्द करते हुए कहाकि जमीन वापिस नहीं लौटाई जाएगी।

उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अपेक्स कोर्ट ने अपने आदेश में कहाकि, किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। साथ ही 10 प्रतिशत विकसित जमीन भी मिले।

किसानों ने अपनी याचिका में कहा था कि, नोएडा एक्सटेंशन में जमीन अधिग्रहण गैर कानूनी तरीके से किया गया था और इसके लिए ए नसीआर प्लानिंग बोर्ड से भी अनुमति नहीं ली थी। इस पर अथॉरिटी ने दलील दी थी कि इलाके के विकास के लिए जमीन खरीदी गई थी और किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है। 

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