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RBI का सभी बैंकों को आदेश, 5 नवंबर तक सभी के खातों में भेज देें ब्‍याज पर ब्‍याज से मिली छूट की रकम

ब्‍याज पर ब्‍याज से मिली छूट की यह राशि मोरेटोरियम की अवधि के छह महीनों के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के बराबर होगी।
RBI के मुताबिक ये राशि 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 के बीच लोन मोरेटोरियम की अवधि के दौरान के लिए ही होगी।

Oct 27, 2020 / 05:48 pm

Vivhav Shukla

RBI MPC Meet: Reserve Bank did not change Repo rates, know many more

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 5 नवंबर तक पात्र कर्जदारों के खाते में ब्‍याज पर ब्‍याज से मिली छूट की रकम डालने का आदेश दिया है।

ब्‍याज पर ब्‍याज से मिली छूट की यह राशि मोरेटोरियम की अवधि के छह महीनों के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के बराबर होगी। RBI के मुताबिक ये राशि 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 के बीच लोन मोरेटोरियम की अवधि के दौरान के लिए ही होगी।

इतना ही नहीं लोन अकाउंट में इस रकम को क्रेडिट करने के बाद उधारकर्ताओं के पास 15 दिसंबर 2020 तक सरकार से इसकी भरपाई के लिए दावा करने का मौका होगा।

बता दें कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रुपये तक के लोन (Loan) पर 6 महीने तक मोरेटोरियम सुविधा (Moratorium) लेने वाले लोगों पर लगाए गए ब्‍याज पर ब्‍याज को माफ करने की बात कही थी। जिसके बाद RBI ने ब्याज पर ब्याज माफी की राहत दी है।

 

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