पश्चिम बंगाल का नाम नहीं बदलने पर भड़की ममता, कहा- हर जगह राजनीति तलाशती बीजेपी
केंद्र सरकार ने इस बाबत कोर्ट से मांगा सुझाव
आपको बता दें कि 19 जुलाई, 2016 को लोकसभा में उच्च न्यायालय (नामों में बदलाव) विधेयक, 2016 पेश किया गया था। जिसमें कलकत्ता, मद्रास और बंबई उच्च न्यायालयों के नाम क्रमश: कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई उच्च न्यायालय करने बात कही गई थी।। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से मद्रास उच्च न्यायालय का नाम ‘चेन्नई उच्च न्यायालय’ जैसा कि विधेयक में प्रस्तावित है, के बजाए ‘तमिलनाडु उच्च न्यायालय’ करने का आग्रह किया है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार कलकत्ता हाईकोर्ट का नाम कोलकाता हाईकोर्ट करने के पक्ष में है। लेकिन हाईकोर्ट खुद इसको लेकर तैयार नहीं है। इस बाबत लोकसभा में केंद्रीय कानून राज्यमंत्री पी पी चौधरी एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए बताया था कि पुराना विधेयक संशोधित करना होगा और नया विधेयक पेश करना होगा। इस बाबत केंद्र सरकार ने नए विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित राज्यों एवं उच्च न्यायालयों का विचार मांगा है। कानून मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि इस विधेयक को अंतिम रुप देने और उसे सदन में पेश करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है और न हीं 11 दिसंबर से शुरु हो रहे शीतकालीन सत्र में पेश करने की कोई संभावना है।