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“सोशल मीडिया पर नाबालिग के अकाउंट नहीं खोल सकते माता-पिता”

कोर्ट ने पुणे के एक व्यक्ति को आदेश दिया कि वह अपनी नाबालिग बेटी के नाम पर खोले गए अकाउंट को डिलीट करे

May 12, 2015 / 09:19 am

शक्ति सिंह

Bombay high court

मुंबई। माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर सोशल नेटवर्किग साइट पर अकाउंट नहीं खोल सकते। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को बच्चे की कस्टडी लेने के मामले में यह आदेश दिया। कोर्ट ने पुणे के एक व्यक्ति को आदेश दिया कि वह अपनी नाबालिग बेटी के नाम पर खोले गए अकाउंट को डिलीट करे।

जस्टिस मृदुला भटकर ने अपने आदेश में कहाकि, यह बच्चे के नाम पर फर्जी अकाउंट है और इसे कानून की अनुमति नहीं मिल सकती क्योंकि बच्चा 18 साल का नहीं है। कोर्ट ने साथ ही निर्देश दिया कि वह अपनी परित्यक्ता पत्नी के अकाउंट को भी डिलीट करे और भविष्य में अपनी बेटी और उसकी मां के नाम पर अकाउंट खोलने से मना किया।

पुणे निवासी व्यक्ति पिछले साल जनवरी में कोर्ट पहुंचा था और उसने अपनी नाबालिग बेटी की कस्टडी देने की अपील की थी। उसकी बेटी अपनी मां के साथ रह रही थी। इस पर मां ने विरोध जताया और कहाकि बच्ची अपने पिता के साथ सहज नहीं है और साथ नहीं जाना चाहती। इसके बाद मामला मनोचिकित्सक को सौंप दिया गया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने पिता की मांग ठुकरा दी।

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