कोर्ट ने पुणे के एक व्यक्ति को आदेश दिया कि वह अपनी नाबालिग बेटी के नाम पर खोले गए अकाउंट को डिलीट करे
•May 12, 2015 / 09:19 am•
शक्ति सिंह
Bombay high court
Hindi News / Miscellenous India / “सोशल मीडिया पर नाबालिग के अकाउंट नहीं खोल सकते माता-पिता”