कोर्ट निजता के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं कर सकती हैं, यह अधिकार सिर्फ संसद के पास है।
•Aug 02, 2017 / 10:38 am•
Prashant Jha
Home / Miscellenous India / राइट टू प्राइवेसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- संसद ही बना सकती है कानून