सुशील मोदी को भेजा गया नोटिस हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम सुशील मोदी को नोटिस भी भेजा है और इस मामले पर सफाई मांगी है। दरअसल, राज्य सरकार ने तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम वाला आवास खाली करने का आदेश दिया था। इसको लेकर तेजस्वी यादव की ओर से पटना हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सुशील मोदी को नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट ने पहले एक महीने की रोक लगाई थी हाईकोर्ट ने इससे पहले बंगला खाली कराने के आदेश पर एक महीने के लिए अंतरिम रोक लगाई थी। मई महीने में कोर्ट ने गर्मी छुट्टी के बाद सुनवाई करने का तय किया था। पटना हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आदेश दिया था कि जब तक याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती है। तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। अब कोर्ट ने बिहार सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। बता दें कि बंगला खाली कराने वाले आदेश के खिलाफ तेजस्वी यादव की ओर से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का सरकारी आवास अब जबरदस्ती खाली कराने का निर्देश दिया गया था। भवन निर्माण विभाग ने इसके लिए बाकायदा प्रशासन को एक पत्र लिखकर बंगले को बलपूर्वक खाली कराने को कहा था।
पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया आरजेडी ने कहा कि सरकार बदले के भावना से कार्रवाई कर रही है। कानून के अनरूप चलने के बाद भी सरकार परेशान करना चाहती है। लेकिन अब कोर्ट ने सरकार के दोहरी नीति को उजागर किया है। हम हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं।