सुनवाई फरवरी के लिए टाल दी गुजरात से राज्यसभा सांसद अहमद पटेल के खिलाफ चुनाव याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में ट्रायल चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने की मांग को पिछले दिनों ठुकराते हुए कहा था कि पटेल ट्रायल का सामना करें।पीठ ने ट्रायल के खिलाफ अहमद पटेल की याचिका पर सुनवाई फरवरी के लिए टाल दी। कोर्ट ने कहा कि अगर इससे पहले कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं तो इस आदेश के बाद वे निष्प्रभावी होंगे। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि हाईकोर्ट ट्रायल करेगा लेकिन फैसला नहीं सुनाएगा। इस पर पीठ ने कहा कि अगर ऐसा है तो अब नया आदेश ये है कि पटेल हाईकोर्ट में ट्रायल का सामना करेंगे और यहीं पर इस पर फैसला भी सुना सकता है।
विशेष अनुमति याचिका दायर की दरअसल राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता अहमद पटेल की जीत को चुनौती देने वाला मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। पटेल ने कुछ दिनों पहले होईकोर्ट में भाजपा प्रत्याशी बलवंतसिंह राजपूत की चुनाव याचिका को मान्य नहीं रखे जाने की उनकी गुहार को खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है।