पुलिस की शिकायत पर जरी किया गया नोटिस यह नोटिस दिल्ली पुलिस की ओर से की गई शिकायत पर जारी किया गया है। साथ ही अदालत ने तीस हजारी कोर्ट में वकीलों के उग्र होने पर फायर करने वाले दो पुलिसकर्मियों पर कोई भी कार्रवाई करने पर भी प्र्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक दोनों पुलिसकर्मियों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले की सुनवाई 23 दिसंबर को होगी।
फायरिंग करने वाले पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं वकील गौर हो, दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और दिल्ली पुलिस के बीच शुरू हुए विवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वकील गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और इसके लिए कामकाज का बहिष्कार किया हुआ है। दिल्ली की जिला अदालतों के वकीलों ने बुधवार को भी कामकाज का ठप रखाा था। ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन की समन्वय समिति के महासचिव धीर सिंह कसाना के मुताबिक- ‘सभी जिला अदालतों के वकील आने वाले समय में पटियाला हाउस से इंडिया गेट तक मार्च कर सकते हैं।
ये है मामला बता दें, दो नवंबर को हुई हिंसक झड़प में कम से कम 20 पुलिसकर्मी और कई वकील घायल हो गए थ। पुलिस और वकीलों की झड़प के दौरान कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था और फायरिंग भी हुई थी, जिसमें एक वकील को गोली लगी थी।
इसी घटना के विरोध में छह जिला अदालतों के वकील 4 नवंबर से हड़ताल पर चल रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस के विरोध प्रदर्शन में उसके हजारों कर्मियों ने 5 नवंबर को 11 घंटे के लिए पुलिस मुख्यालय के बाहर घेराबंदी की थी। यह घेराबंदी अपने सहयोगियों पर वकीलों के कथित दो हमलों के विरोध में की गई थी।