आदेश का पालन न करने वालों पर कार्रवाई के आदेश डीजीएचएस ने तीन दिन में इस आदेश का पालन करने को कहा है, जो अस्पताल ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ ऐक्शन की चेतावनी भी दी गई है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने 50 बेड से ज्यादावाले सभी प्राइवेट अस्पतालों को अपने सेंटर में 20 पर्सेंट बेड कोविड के इलाज के लिए इस्तेमाल करने को भी कहा है।
एक घंटे के अंदर ही शुरू करना होगा इलाज डीजीएचएस की तरफ से जारी आदेश में कुल 42 अस्पतालों की लिस्ट जारी की गई है। उसमें ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत रिजर्व बेड की संख्या भी बताई गई है। इन सभी अस्पतालों को कहा गया है कि मरीज के अस्पताल पहुंचने पर एक घंटे के अंदर में ही उसका इलाज शुरू करना होगा।
मरीज की सारी जिम्मेदारी अस्पताल की होगी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के आदेश में कहा गया है कि अस्पताल में बेड या वेंटिलेटर खाली न होने पर संक्रमित मरीज को दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराने की भी जिम्मेदारी अस्पताल की होगी। इसके अलावा कहा गया है कि अस्पताल को यह सुनिश्चित करना होगा कोरोना संक्रमित मरीज को अस्पताल में तीन घंटे से अधिक इंतजार नहीं करना पड़े।
खाने पीने का भी रखना होगा ख्याल वहीं, अस्पताल में भर्ती मरीजों का खाने-पीने का ख्याल भी रखना होगा। अस्पताल में एडमिट मरीजों को सुबह चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम को चाय, रात में भोजन व दो बार फल देना जरूरी है।
गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना केस के रोज बढ़ते आंकड़े डराने लगे हैं। शुक्रवार को एक बार फिर एक हजार से अधिक 1330 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली में 28 मई से लेकर 5 जून के बीच पिछले नौ दिनों में अब तक 11, 078 पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है।