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पुलवामा अटैक: RTI में ‘शहीद’ को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, सेना-पुलिस के जवानों के लिए नहीं होता ऐसा कोई शब्द

locationनई दिल्लीPublished: Feb 21, 2019 06:55:19 pm

Submitted by:

Shivani Singh

1. ‘शहीद’ के लिए RTI पर केंद्र ने दी चौंकाने वाली जानकारी2. Army और Police के जवानों के लिए नहीं होता ‘शहीद’ जैसा कोई शब्द3. Pulwama Attack में शहादत देने वाले जवानों को Marytr कहने पर उठे थे सवाल

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RTI में ‘शहीद’ को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, सेना-पुलिस के जवानों के लिए नहीं होता ऐसा कोई शब्द

नई दिल्ली। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों को ‘शहीद’ कहा जाएगा या नहीं इसे लेकर कई ख़बर सामने आई थी, जिसके बाद एक शख्स ने इसे लेकर सूचना का अधिकार कानून (RTI) दाखिल किया, जिसे लेकर रक्षा और गृह मंत्रालय ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बता दें कि RTI दाखिल करते हुए शख्स ने गृह मंत्रालय से कानून और संविधान के मुताबिक शहीद शब्‍द का अर्थ और विस्‍तृत परिभाषा पूछा था।

RTI का जवाब देते हुए दोनों मंत्रालयों ने बताया कि सेना या पुलिस में शहीद शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इस तरह की कार्रवाई के दौरान जान गवांने वाले जवानों के लिए रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय अलग-अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।

यह मिला सही जवाब

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कार्रवाई के दौरान जान गंवाने वाले जवानों के लिए शहीद के बजाय बैटल कैजुअल्‍टी (युद्ध में मौत) शब्‍द का प्रयोग किया जाता है। वहीं, गृह मंत्रालय ऐसे जवानों के लिए ‘ऑपरेशंस कैजुअल्‍टी’ शब्‍द का इस्‍तेमाल करता है। इन दोनों मामलों में कोर्ट-ऑफ-इन्‍क्‍वायरी की रिपोर्ट आने के बाद ही जवानों को संबंधित श्रेणी में डाला जाता है।

विभिन्न अधिकारियों के पास घूमती रही RTI

जानकारी के मुताबिक शुरुआत में यह RTI गृह और रक्षा मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों के पास घूमता है। जब RTI कार्यकर्ता को इसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो शिकायतकर्ता ने केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष इसे लेक अर्जी लगाई। तब जाकर इस मामले की सूचना आयुक्‍त की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई थी। तब जाकर RTI का जवाब दिया गया।

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