कोर्ट ने पूछा- रक्षा मंत्रालय देगी हलफनामा ?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सबूत पुख्ता हैं और भ्रष्टाचार हुआ है तो इस सौदे की जांच जरूर होनी चाहिए। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या रफाल से जुड़े जो दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए हैं, उसके संबंध में मंत्रालय प्रमुख हलफनामा दे सकता है? जिससे पता चले कि चोरी दस्तावजों का इस्तेमाल ही न्यूज पेपर और न्यूज एजेंसी ने किए हैं। इस पर वेणुगोपाल ने सहमति जताते हुए कहा कि कल (गुरुवार) तक हलफनामा पेश कर देंगे। कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई के लिए 14 मार्च की तारीख तय कर दी है।
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मंत्रालय से चोरी हो गए रफाल के दस्तावेज: केंद्र सरकार
बता दें कि बुधवार को सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 36 रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिकाएं खारिज होनी चाहिए, क्योंकि रफाल से संबंधित अति महत्वपूर्ण दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट की ओर से 14 दिसंबर को सरकार को दी गई क्लीन चिट को वापस लेने इन्हीं का दस्तावेजों का हवाला दिया है।