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रफाल डील: सरकार की दलील- CAG रिपोर्ट से गायब थे 3 पेज , सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित

locationनई दिल्लीPublished: Mar 14, 2019 09:00:34 pm

Submitted by:

Chandra Prakash

सुप्रीम कोर्ट में रफाल सौदे पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई।
36 रफाल विमान खरीदी में विपक्ष की ओर से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं।
लोकसभा चुनाव में रफाल लड़ाकू विमान एक बड़ा मुद्दा है।

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रफाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई LIVE: सरकार बोली- CAG रिपोर्ट से 3 पेज गायब थे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में रफाल लड़ाकू विमान सौदे में कथित घोटाले पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल कोर्ट में पेश हुए। वेणुगोपाल ने बताया कि कैग (CAG) की जो रिपोर्ट पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी, उसमें शुरुआती तीन पेज शामिल नहीं थे। अटॉर्नी जनरल की इस दलील पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने हैरानी जताई है। लंबी बहस के बाद कोर्ट ने लीक दस्‍तावेजों को लेकर केंद्र के विशेषाधिकार के दावे पर फैसला सुरक्षित रखा।

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CAG रिपोर्ट में नहीं थे 3 पन्ने: अटॉर्नी जनरल

अटॉर्नी जनरल ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट, सौदे को लेकर दायर याचिकाओं में लगे लीक पेज को हटा दे, क्योंकि इन दस्तावेजों पर सरकार विशेषाधिकार का दावा करती है। इसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप उन दस्तावेजों के विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं, जो पहले ही कोर्ट में पेश हो चुके हैं। इसके लिए आपको सही तर्क पेश करने होंगे।

भ्रष्टाचार हुआ है तो जवाब देना होगा: जस्टिस जोसेफ

केंद्र की ओर से वेणुगोपाल ने कोर्ट में RTI कानून का तर्क दिया और कहा कि देश की सुरक्षा सुरक्षा से जुड़ी जानकारियों को सार्वजनिक नहीं का जा सकता। AG की इस दलील पर बेंच के जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि जिन संस्थानों में गोपनीयता बनाए रखने के लिए ऐसे नियम हैं, उसपर अगर किसी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो जानकारी देनी ही पड़ती है।

रक्षा मंत्रालय ने दाखिल किया हलफनामा

दरअसल अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट से 6 मार्च को कहा था कि रफाल से संबंधित अति महत्वपूर्ण दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गए हैं, लेकिन तीन दिन बाद कहा कि दस्तावेज लीक हुए हैं। इसी मामले में रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को हलफनामा दाखिल किया है।

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