अदालत ने इस संदर्भ में जेल प्रशासन को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को लेकर नोटिस जारी किया है।
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वहीं, इससे पहले 16 सितंबर को राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सात दोषियों में से एक एस. नलिनी 51 दिन की पैरोल खत्म होने के बाद जेल में वापस आ गई।
वह वेल्लोर केंद्रीय कारागार लौट आईं। आपको बता दें कि 12 सितंबर को मद्रास उच्च न्यायालय ने उसकी पैरोल की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था।
उसने अपनी बेटी की शादी के इंतजाम पूरे करने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय मांगा था।
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22 अगस्त को अदालत ने उसकी पैरोल तीन सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी। 25 जुलाई को नलिनी को एक महीने की पैरोल पर रिहा किया गया था।
मद्रास उच्च न्यायालय ने 5 जुलाई को नलिनी की छह महीने की पैरोल की याचिका पर एक महीने की पैरोल मंजूर की थी।
साथ ही यह निर्धारित किया था कि नलिनी इस अवधि के दौरान राजनेताओं और मीडिया से नहीं मिलेगी। नलिनी ने मामले की खुद पैरवी की थी।