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समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस मामले में 20 मार्च को होगी अगली सुनवाई

locationनई दिल्लीPublished: Mar 18, 2019 07:39:46 pm

Submitted by:

Shivani Singh

समझौता ब्लास्ट केस में पाकिस्तानी महिला ने दायर की गवाही याचिका
मामले में नए सबूत होने का किया दावा
स्वामी असीमानंद हैं मामले के मुख्य आरोपी

Samjhauta Blast Case

समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस मामले में 20 मार्च को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस को लेकर सोमवार को पंचकूला स्थित एनआईए की विशेष कोर्ट में सुनावाई हुई। एनआईए कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 मार्च की तारीख दी है। बता दें कि आज सुबह यह सुनवाई बीते गुरुवार की तरह वकीलों की हड़ताल के चलते टाल दी गई थी, लेकिन दोपहर बाद काम सुचारू रूप से शुरू होने के बाद इस मामले की फिर सुनवाई हुई।
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आपको बता दें कि 11 मार्च को सुनवाई के दौरान ही एनआईए की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 14 मार्च को फैसला सुनाने वाली थी। लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते उस दिन सुनवाई टाल दी गई थी। वहीं, इस मामले में पाकिस्तानी महिला राहिला वाकिल की ओर से एक गवाही याचिका दायर की गई थी। महिला ने इस मामले में नए सबूत होने का दावा किया था, जिस पर आज फैसला आना था कि कोर्ट इसे स्वीकार करता है या नहीं।

गौरतलब है कि दिल्ली-लाहौर समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में 18 फरवरी 2007 को पानीपत के नजदीक बम विस्फोट किया गया था। इस बम धमाके में 68 लोग मारे गए थे और 12 अन्य घायल हुए थे। वहीं, मरने वालों में ज्यादातार पाकिस्तान के रहने वाले थे। मामले में कुल 8 आरोपी थे, जिनमें मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंद्र चौधरी है। समझौता एक्सप्रेस ट्रेन ब्लास्ट के कथित मास्टरमाइंड सुनील जोशी की पहले ही मौत हो चुकी है। जबकि तीन अन्य आरोपी रामचंद्र कलसंगरा, संदीप डांगे और अमित फरार चल रहे हैं। 6 मार्च को इस केस की सुनवाई पूरी हो गई थी।

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