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सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से एक नेता के दो सीटों से चुनाव लड़ने पर मांगी राय

Published: Dec 11, 2017 07:40:34 pm

Submitted by:

Chandra Prakash

एक प्रत्याशी के दो जगहों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से सहयोग मांगा है।

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नई दिल्ली। एक प्रत्याशी के दो जगहों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से सहयोग मांगा है। मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2004 और 2016 में इस पर प्रस्ताव दिया गया था। चुनाव आयोग ने ये प्रस्ताव इसलिए दिया था कि दो जगहों से चुनाव लडऩे के बाद अगर उम्मीदवार दोनों सीट जीतता है तो उसे एक सीट छोड़नी पड़ती है। नतीजतन छोड़ी गई सीट पर उपचुनाव होता है, इससे खर्च बढ़ता है।

तीन सप्ताह बाद होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से सहयोग मांगा है। शीर्ष अदालत तीन सप्ताह बाद इस मामले की सुनवाई करेगा।


एक प्रत्याशी, एक सीट का फार्मूला
इस मामले में भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि एक आदमी एक वोट की तरह, एक प्रत्याशी एक सीट का फॉर्मूला होना चाहिए। लोकतंत्र का यही तकाजा है। याचिका में मांग की गई है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के उस प्रावधान को गैर संवैधानिक घोषित किया जाए, जिसके तहत एक प्रत्याशी को दो सीटों से चुनाव लड़ने की इजाजत दी गई है।

क्या कहता है मौजूदा कानून
जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा-33 (7) के तहत प्रावधान है कि एक प्रत्याशी दो सीटों से चुनाव लड़ सकता है। वहीं धारा-70 कहती है कि दो सीटों से चुनाव लडऩे के बाद अगर प्रत्याशी दोनों सीटें जीत लेता है, तो उसे एक सीट पर इस्तीफा देना होगा। वह एक ही सीट अपने पास रख सकता है।

मोदी और मुलायम भी दो सीटों पर लड़े चुनाव
बता दें कि 2014 लोकसभा चुनाव में वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दो सीटों से चुनाव लड़ा था। उन्होंने गुजरात के वड़ोदरा और यूपी के वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़े। दोनों सीटों पर जीत हासिल करने के बाद उन्होंने वड़ोदरा सीट छोड़ दी थी। इसके अलावा यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव भी दो सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं।
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