आपको बता दें कि पुडुचेरी में अफसरों पर नियंत्रण मामले में उपराज्यपाल किरण बेदी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसको लेकर उच्चतम न्यायालय ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए एलजी किरण बेदी और केंद्र सरकार को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है।
यही नहीं पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने कहा था कि आर्थिक असर डालने वाले राज्य कैबिनेट के किसी भी फैसले को लागू कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई रोक बरकरार रहेगी।
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इससे पहले एलजी किरण बेदी ( LG Kiran Bedi ) ने कहा था कि मद्रास हाईकोर्ट ( Madras High Court ) के आदेश के खिलाफ उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होने के बावजूद मुख्यमंत्री अफसरों को लेकर फैसले ले रहे हैं। ऐसा करने से उन्हें रोका जाए।
इससे पहले एलजी किरण बेदी ( LG Kiran Bedi ) ने कहा था कि मद्रास हाईकोर्ट ( Madras High Court ) के आदेश के खिलाफ उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होने के बावजूद मुख्यमंत्री अफसरों को लेकर फैसले ले रहे हैं। ऐसा करने से उन्हें रोका जाए।
दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रोजमर्रा के काम में एलजी के दखल को ठीक नहीं माना था। इस आदेश को उपराज्यपाल और सरकार अलग से चुनौती दे चुके हैें। बनी हुई है भ्रम की स्थिति
उपराज्यपाल किरण बेदी ने सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) से कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनिक नियंत्रण के मसले पर मद्रास हाई कोर्ट के आदेश की वजह से नौकरशाही में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उपराज्यपाल ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर की थी।
उपराज्यपाल किरण बेदी ने सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) से कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासनिक नियंत्रण के मसले पर मद्रास हाई कोर्ट के आदेश की वजह से नौकरशाही में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उपराज्यपाल ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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किरण बेदी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि किरण बेदी केंद्र शासित प्रदेश की निर्वाचित सरकार के रोजमर्रा के कामकाजों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं।
किरण बेदी के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि किरण बेदी केंद्र शासित प्रदेश की निर्वाचित सरकार के रोजमर्रा के कामकाजों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं।
हालांकि एलजी किरण बेदी मंत्रीमंडल से इस संबंध में जानकारी जरूर ले सकती हैं। यही नहीं जानकारी लेने के साथ वो अपनी सलाह भी दे सकती है।