विविध भारत

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तरुण तेजपाल की याचिका, निचली अदालत में चलेगा यौन उत्पीड़न का केस

Supreme Court ने तरुण तेजपाल को नहीं दी राहत
गोवा की निचली अदालत में चलेगा मुकदमा
यौन उत्‍पीड़न के मामले का ट्रायल 6 महीने में पूरा करने का निर्देश

Aug 19, 2019 / 11:52 am

Dhirendra

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने तहलका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल की याचिका खारिज कर दी है। इसे तरुण तेजपाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि तेजपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मुकदमा चलेगा। इतना ही नहीं गोवा की निचली अदालत में सुनवाई पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है।
https://twitter.com/ANI/status/1163319088661352448?ref_src=twsrc%5Etfw
6 महीने में करें ट्रायल पूरा

शीर्ष अदालत ने गोवा की निचली अदालत को निर्देश दिया है कि इस मामले का 6 महीने में ट्रायल पूरा करें। शीर्ष अदालत के इस रुख से साफ है कि तरुण तेजपाल के लिए यौन उत्‍पीड़न का मामला महंगा साबित हो सकता है।
कड़ी सुरक्षा के बीच 2 सप्‍ताह बाद खोले गए घाटी के 190 प्राइमरी स्‍कूल

SC से नहीं मिली राहत

बता दें तेजपाल पर महिला सहकर्मी से रेप और यौन उत्पीड़न का आरोप है। 2017 में गोवा की निचली अदालत ने तेजपाल पर रेप और यौन उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए थे, जिसे तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तरुण तेजपाल को राहत नहीं दी है। अब तरुण तेजपाल की मुश्किलें पहले से ज्‍यादा बढ़ गई हैं।

कश्‍मीर में स्‍कूल खुलने से उन्‍नाव रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक, इन 8 खबरों पर रहेगी नजर

Home / Miscellenous India / सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तरुण तेजपाल की याचिका, निचली अदालत में चलेगा यौन उत्पीड़न का केस

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.