script2जी स्पेक्ट्रम केस: SC ने कहा- 6 महीने में जांच पूरी करें CBI और ED | SC Instructions to CBI and ED investigation done in 6 month 2G Case | Patrika News

2जी स्पेक्ट्रम केस: SC ने कहा- 6 महीने में जांच पूरी करें CBI और ED

Published: Mar 12, 2018 03:26:26 pm

Submitted by:

Kapil Tiwari

सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में हो रही धीमी जांच पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि लोग जानना चाहते हैं।

नई दिल्ली: 2जी स्पेक्ट्रम केस में सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जांच कर रही एजेंसियों को विशेष निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिए हैं कि 2जी स्पेक्ट्रम और इससे जुड़े सभी मामलों की जांच 6 महीने में पूरी कर ली जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में धीमी रफ्तार से चल रही जांच को लेकर नाराजगी जाहिर की है।
‘देश को अंधेरे में नहीं रख सकते’
अपने निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ये इतना संवेदनशील मामला है और जांच एजेंसियां पूरे देश को अंधेरे में नहीं रख सकतीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, “यह मुद्दा देश के लिए गंभीर है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मामले की जांच क्यों नहीं हुई है, इसलिए हम इस केस में अभी तक की जांच से दुखी है और चिंतित भी हैं।”
एयरसेल-मैक्सिस डील में हुई जांच रिपोर्ट 2 हफ्ते में हो पेश- SC
जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच ने केंद्र सरकार से अगले दो हफ्ते में 2जी स्‍पेक्‍ट्रम घोटाले और इससे सामने आए अन्‍य मामले जैसे कि एयरसेल-मैक्सिस डील में हुई जांच की स्‍टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है।
2जी केस में तुषार मेहत होंगे एसपीपी
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम केस के स्‍पेशल पब्लिक प्रॉसेक्‍यूटर सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर को उनकी जिम्मेदारी से छुटकारा दे दिया है। उनकी जगह अतिरक्ति सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहत स्‍पेशल पब्लिक प्रॉसेक्‍यूटर की जिम्मेदारी देखेंगे। 2जी केस के लिए आनंद ग्रोवर की नियुक्‍त 2014 में हुई थी। आपको बता दें कि तुषार मेहत को 2जी मामले में एसपीपी केंद्र सरकार ने नियुक्त किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की तरफ से फाइल की गई कंटेम्‍प्‍ट पिटीशन खारिज कर दी। यह एनजीओ शीर्ष अदालत में इस घोटाले से जुड़े डेवलपमेंट की जानकारी रखता है।

सीबीआई ने ए राजा और कनिमोझी को किया था आरोपमुक्त
आपको बता दें कि 2जी स्पेक्ट्रम केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व टेलिकॉम मिनिस्‍टर ए राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सभी आरोपों से बरी कर दिया था। ए राजा और कनिमोझी के अलावा अन्य आरोपी शाहिद बलवा, विनोद गोयनका, आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल, करीम मोरानी, पी अम्रीथम और शरद कुमार को भी बरी किया जा चुका है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो