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भीमा कोरेगांव हिंसा: SC ने आरोपी कार्यकर्ता के खिलाफ चार्जशीट दायर करने का समय देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले मर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को अलग रखा है।

नई दिल्लीFeb 13, 2019 / 12:47 pm

Shivani Singh

भीमा कोरेगांव हिंसा: SC ने आरोपी कार्यकर्ता के खिलाफ चार्जशीट दायर करने का समय देने से किया इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पांच आरोपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले मर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को अलग रखा है। बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मालमे में समय देने की याचिका पर मंजूरी दे दी थी।

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वहीं 11 फरवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के एक आरोपी कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबड़े से जुड़े मामले की सुनवाई 22 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि आनंद की गिरफ्तारी की हालात में उन्हें एक लाख के बांड पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा था कि जांच और पूछताछ में सहयोग देने के लिए आनंद को 14 और 18 फरवरी को पुणे पुलिस के सामने पेश होना होगा। वहीं, इस मामले के अन्य आरोपी वरवर राव और सुरेंद्र गडलिंग को यरवदा को महाराष्ट्र की अहेरी कोर्ट ने जेल वापस भेजने का फैसला सुनाया था।

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