scriptSC ने खारिज की याचिका, नहीं होगी पुलवामा और उड़ी हमले की न्यायिक जांच | SC refuses petition seeking judicial inquiry into Uri-Pulwama attack | Patrika News

SC ने खारिज की याचिका, नहीं होगी पुलवामा और उड़ी हमले की न्यायिक जांच

locationनई दिल्लीPublished: Feb 25, 2019 02:22:26 pm

Submitted by:

Shivani Singh

पुलवामा और उड़ी हमले की जांच कोर्ट की निगरानी में करने के लिए डाली गई थी जनहित याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से किया इनकार
आतंकी हमले में प्रशासनिक विफलता की न्यायिक जांच की भी की गई थी मांग

supreme court verdict on hanging

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में पुलवामा और उड़ी हमले समेत पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने से संबंधित एक जनहित याचिका डाली गई थी। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि एजवोकेट विनीत धांडा की ओर से डाली गई इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि इन मामलों की जांच कोर्ट की निगरानी में की जाए।

बता दें कि याचिकाकर्ता ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले और 2016 में उड़ी में हुए हमले में कथित प्रशासनिक विफलता की न्यायिक जांच की भी मांग की थी। इन मांगों के अलावा याचिका में जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों पर किसी भी तरह से हमला करने वालों पर सख्त कानूनी कदम उठाए जाने की मांग की गई थी।

https://twitter.com/ANI/status/1099909860752273408?ref_src=twsrc%5Etfw

एक अखबार के मुताबिक, इस याचिका में अपील की गई थी कि अगर कोई भारतीय नागरिक पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए जाए। यही नहीं देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय तौर पर शामिल’ ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं के खिलाफ जो भी कदम उठाए गए हैं उनकी भी जानकारी ली जाए और उनके बैंक खातों को सील किया जाए।

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गौरतलब है कि 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से जम्मू-कश्मीर में सरकार और सेना की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जहां सेना घाटी में लगातार एनकाउंटर कर यहां छिपे जैश-ए-मुहम्मद के आतंकियों को मौत के घाट उतार ही है। वहीं, आतंकी हमले के बाद ही केंद्र सरकार ने हुर्रियत के सभी 22 नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली है।

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