याचिकाकर्ता के इरादों पर उठाया सवाल
शुक्रवार को इस याचिका पर टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने याचिकाकर्ता के इरादों पर सवाल उठाया है। आपको बता दें कि इस याचिका में महिला ने सीएम खांडू समेत चार लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रोटेक्शन और हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने की मांग की थी। इस बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जज दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना शामिल रहे। उन्होंने कहा कि 2008 में घटित हुए इस मामले में वे हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
हाई कोर्ट में अपील कर सकती है महिला
हालांकि कोर्ट ने महिला को इस बात की आजादी दी है कि वो चाहे तो हाई कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने उसे पुलिस प्रोटेक्शन के लिए किसी उपयुक्त प्रशासन से इजाजत लेने के निर्देश दिए हैं। बता दें पुलिस और मुख्य न्यायिक अधिकारी की ओर से याचिका खारिज होने के बाद इस महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शिकायतकर्ता महिला का कहना है कि जब वह 15 साल की थी तब उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया था। उसका आरोप है कि सरकारी नौकरी का लालच देकर उसे बुलाया गया था और तभी उसके साथ गैंगरेप किया गया।