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गणेश चतुर्थी पर Supreme Court का बड़ा फैसला, कहा- ‘गणपति उत्सव की इजाजत नहीं, भीड़ पर काबू करना मुश्किल’

शनिवार से गणेश चतुर्थी ( Ganesh Chaturthi 2020 ) का आगाज
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा- ‘गणेश उत्सव (Ganesh Utsav 2020) मनाने की इजाजत नहीं, भीड़ पर काबू करना मुश्किल’

नई दिल्लीAug 21, 2020 / 10:08 pm

Kaushlendra Pathak

सुप्रीम कोर्ट ने गणेश उत्सव मनाने की इजाजत नहीं।

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट (coronavirus Crisi) के बीच शनिवार से गणेश चतुर्थी ( Ganesh Chaturthi 2020 ) शुरू हो रहा है। गणेश पूजा (Ganesh Puja 2020) को लेकर हर जगह जोर-शोर से तैयारियां चल रही है। लेकिन, इसी बीच गणपति उत्सव ( Ganesh Utsav 2020 ) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि इस बार गणपति उत्सव मनाने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि भीड़ पर काबू करना मुश्किल है।
गणेश उत्सव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

दरअसल, इस समय त्योहार का सीजन चल रहा है। लेकिन, कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) के कारण मंदिरों में बड़े कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। जन्माष्टमी ( Janmashtami 2020 ) के दौरान भी भक्तों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई थी। लिहाजा, गणेश चतुर्थी ( Ganesh Chaturthi ) को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (SC) ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस बार गणेश उत्सव मनाने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि ऐसे मौकों पर भीड़ को काबू करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि, इस बीच कोर्ट ने 22, 23 अगस्त को पर्यूषण पूजा के मौके पर जैन भक्तों को मुंबई के तीन मंदिरों में पूजा-अर्चना करने की इजाजत दी है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि सरकार द्वारा धार्मिक स्थानों के लिए जो गाइडलाइंस (Corona Guidelines) जारी किए घए हैं, उसे पालन करना अनिवार्य होगा।
कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन करना अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court on Ganesh Utsav ) ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुंबई ( Mumbai ) के दादर, बाइकुला और चेंबूर के जैन मंदिर में भक्तों को जाने की अनुमति होगी। लेकिन, कोरोना गाइडलाइंस ( corona Guidelines ) को हर हाल में पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यह आदेश गणेश उत्सव जैसे त्योहारों पर लागू नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ( Maharashtra Government ) के विरोध करने पर सीजेआई जस्टिस एस ए बोबडे (CJI Justice SA Bobde ) ने कहा कि जब मॉल ( Shoping Mall ) या भीड़-भाड़ वाले इलाकों को खोलने की बात होती है, जहां से पैसे आते हैं तो सरकार पीछे नहीं हटती। लेकिन, धार्मिक स्थलों पर अनुमति देने में राज्य सरकार को परेशानी होती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जगन्नाथ यात्रा ( Jagannath Yatra ) का भी हवाला दिया और कहा कि कितने अच्छे से यह यात्रा संपन्न हुआ। यहां आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइंस ( COVID-19 Guidelines ) के तहत अभी कहीं भी भीड़-भाड़ करने की इजाजत नहीं है। इतना ही नहीं कई जगहों पर अभी भी धार्मिक स्थलों को दोबारा नहीं खोला गया है।

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