script

खदान में फंसे मजदूरों के लेकर SC की मेघायल सरकार को फटकार, कहा-रेस्क्यू ऑपरेशन से संतुष्ट नहीं

locationनई दिल्लीPublished: Jan 03, 2019 05:29:44 pm

Submitted by:

Shivani Singh

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता की वे मजदूर मारे जा चुके हैं, या जिंदा हैं। उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए।

supreme court

खदान में फंसे मजदूरों के लेकर SC की मेघायल सरकार को फटकार, कहा-रेस्क्यू ऑपरेशन से संतुष्ट नहीं

नई दिल्ली। मेघालय की अवैध खदान में फंसे 15 खनन मजदूरों को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि मजदूर इतने दिन लापता हैं। अब तक आपने क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि वह मजदूरों को बचाने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन से संतुष्ट नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता की वे मजदूर मारे जा चुके हैं, या जिंदा हैं। कोर्ट ने कहा कि उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे सभी जिंदा हो। वहीं, मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय कृष्ण कौल की खंडपीठ ने मेघालय सरकार के वकील से कहा, ‘अगर आपको केंद्र से कोई मदद चाहिए तो हमें बताइए। केंद्र सरकार से भी जवाब लिया जाएगा। इसके जवाब में मेघालय के वकील ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से मजदूरों को निकालने के लिए साझा प्रयास किए जा रहे हैं।

खदान में खनन पर लगी थी रोक

गौरतलब है कि अवैध खदान में फंसे मजदूरों को 21 दिन हो चुके हैं। मजदूर 13 दिसंबर से खदान में फंसे हुए हैं। उनको निकालने में लगे रेसक्यू टीम को हेलमेट की जगह कुछ नहीं मिला है। बता दें कि जिस खदान में मजदूर फंसे हैं वह 370 फीट गहरी है और उसमें 70 फीट तक पानी भरा है। उसी में ये मजदूर फंसे हुए हैं। एनजीटी ने इस खदान में खनन पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। लेकिन इसके बावजूद भी यहां खनन किया जा रहा था।

ट्रेंडिंग वीडियो