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प्रद्युम्न मर्डर केस: बाल आयोग के निशाने पर स्कूल प्रबंधन, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

locationनई दिल्लीPublished: Sep 09, 2017 09:38:00 pm

Submitted by:

Rahul Chauhan

आयोग ने गुडग़ांव जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा है। आयोग टीम ने शुक्रवार को स्कूल में घटनास्थल का दौरा किया था।

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने हरियाणा सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी किया है। आयोग ने हरियाणा सरकार को स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस 2015 की धारा 75 के तहत मामला दर्ज करने को कहा है। साथ ही हरियाणा सरकार को राज्य के शिक्षा कानून की धारा चार के तहत कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। वहीं सीबीएसई से भी आयोग ने पूछा है कि उसने बाल आयोग की ओर से समय समय पर दी सिफारिशों को ठीक से लागू किया है या नहीं।
आयोग ने गुडग़ांव के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने पत्रिका से कहा कि जेजे एक्ट की धारा 75 के के तहत बच्चे के साथ यौन शोषण का आरोप साबित होने और इसमें स्कूल की लापरवाही सामने आने की स्थिति में जिम्मेदार लोगों को दस साल की सजा हो सकती है।
उन्होंने कहा कि इस मामले में भी अगर स्कूल की लापरवाही सामने आती है तो प्रदेश सरकार राज्य शिक्षा कानून की धारा चार के तहत स्कूल चलाने के लिए दिए गए अनापत्ति पत्र यानी एनओसी को वापस ले सकती है। आयोग ने सीबीएसई से इस संबंध में स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। आयोग की टीम ने शुक्रवार को स्कूल में घटनास्थल का दौरा किया था।
मैं बच्चे के परिवार के साथ- मेनका
रेयान स्कूल हत्या मामले महिला बाल विकास मंत्रमेनका गांधी ने स्कूलों और अभिवावकों को बच्चों के यौन शोषण के मामलों में चौकन्ना रहने को कहा। उन्होंने कहा, मैं गुडग़ांव के स्कूल की इस घटना से स्तब्ध हूँ। बच्चे के माता पिता के साथ इस दु:ख की घड़ी मैं साथ खड़ी हूँ।
मेनका ने कहा कि सरकार इस तरह की दिक्कत से निपटने के लिए हर संभव प्रयास उठा रही है। बाल अधिकार मंत्री ने कहा कि बच्चों के यौन शोषण के मामले की शिकायत तुरन्त मंत्रालय के पोस्को ई बॉक्स वेब पोर्टल पर की जाए।
कैसे कर सकते हैं केंद्र को शिकायत ?
राष्ट्रीय बाल सरक्षण आयोग ने यौन अपराधों से बच्चों के सरक्षण को लेकर पोस्को ई-बॉक्स पोर्टल शुरू किया है। ये एक वर्चुअल बॉक्स है यानी आयोग की वेबसाइट पर एक सर्किल बना होगा। जिस पर क्लिक करने पर शिकायत डाली जा सकती है।
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