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शिलांग: खनन मजदूरों के पीड़ितों को अतिरिक्त भुगतान की सिफारिश करेगा NGT

locationनई दिल्लीPublished: Nov 16, 2019 06:06:54 pm

Submitted by:

Shivani Singh

खनन दुर्घटनाओं में मारे गए मजदूरों के परिजनों को मिलेगा अतिरिक्त मुआवजा
13 दिसंबर, 2018 को अवैध कोयला खदान में मारे गए थे 16 मजदूर

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नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की नियुक्त समिति ने मेघालय में तीन अलग-अलग खनन दुर्घटनाओं में मारे गए मजदूरों के परिजनों को अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान की सिफारिश करने का फैसला किया है।

13 दिसंबर, 2018 को ख्लोओ रिनग्स्कान क्षेत्र में 370 फुट गहरी अवैध कोयला खदान के अंदर 16 मजदूर मारे गए थे। वहीं, 6 जनवरी 2019 को पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के मूकनोर क्षेत्र में दो अन्य मजदूरों की मौत हो गई थी।

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इसके अलावा साउथ गारो हिल्स स्थित रोंगसा अवे क्षेत्र के नेंगकोल में 6 जुलाई, 2012 को कोयला खदान में 15 मजदूर फंस गए थे।

न्यायाधीश बी.पी. काटके ने मीडिया को बताया कि हमने तय किया है कि हम एनजीटी की ओर से दिए जा चुके राशि के अलावा अतिरिक्त राशि भुगतान करने की सिफारिश करेंगे।

 

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उन्होंने कहा कि समिति इस महीने अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और एनजीटी इस पर आगामी छह दिसंबर को विचार करेगा। काटके ने कहा, मेघालय सरकार ने 1 लाख रुपये का भुगतान किया था, जबकि प्रधानमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त 2 लाख रुपये का भुगतान किया गया था।

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