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चंडीगढ़ कोर्ट ने विकास बराला की जमानत अर्जी को किया खारिज, रहना होगा अभी जेल में

locationनई दिल्लीPublished: Aug 29, 2017 06:40:00 pm

Submitted by:

Rahul Chauhan

हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे हैं विकास बराला। अब हाईकोर्ट में दाखिल कर सकते हैं जमानत अर्जी

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 चंडीगढ़/ : हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को चंडीगढ़ की जिला अदालत से बड़ा झटका लगा है। वर्णिका कुंडू छेडछाड़ मामले में मंगलवार को चंडीगढ़ की कोर्ट ने विकास बराला और उसके दोस्त की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही ये भी तय हो गया कि फिलाहल सभी दोषियों को जेल में रहना होगा।
चंडीगढ़ पुलिस ने की जमानत अर्जी खारिज करने की वकालत

विकास बराला और उसके दोस्तों की जमानत याचिका को एडिशनल चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट बरजिंदर पाल सिंह ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही दोनों आरोपियों को अभी जेल में ही रहना होगा। आपको बता दें कि विकास बराला और उसके दोस्त ने शुक्रवार को कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने दोनों की जमानत याचिका पर चंडीगढ़ पुलिस से जवाब मांगा था। जवाब में चंडीगण पुलिस ने अदालत को दी गई रिपोर्ट में कहा कि दोनों आरोपियों को अभी जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

अब हाईकोर्ट है सिर्फ विकल्प

वहीं जिला न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज हो जाने के बाद अब दोनों को हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील करनी होगी। आपको बता दें कि विकास बराला और उसका दोस्त आशीष पूर्व IAS अफसर की बेटी वर्णिका कुंडू का पीछा करने के मामले में दोषी हैं। वर्णिका ने दोनों पर पीछा करने और जबर्दस्ती गाड़ी में खींचने का आरोप लगाया था।
दबाव पड़ने के बाद जागी थी पुलिस 

इसके बाद कई दिनों तक ये मामला सुर्खियों में रहा था। शुरुआत में पुलिस भी इस मामले ढील देती नजर आ रही थी। बाद में मीडिया का दबाव पड़ने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और विकास और उसके दोस्त के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी किया।
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