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छात्रा ने हिजाब उतारने से किया इनकार तो नहीं दे पाई UGC NET की परीक्षा

locationनई दिल्लीPublished: Dec 24, 2018 09:14:00 am

Submitted by:

Saif Ur Rehman

सफीना का कहना है कि मैं इस मुद्दे को उच्च अधिकारियों के सामने उठाना चाहती हूं। मुझे अपनी परीक्षा का उत्तर देने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? ड्रेस कोड के बारे में कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं।

SAFINA KHAN

छात्रा ने हिजाब उतारने से किया इनकार तो नहीं दे पाई UGC NET की परीक्षा

पणजी। गोवा की एक छात्रा ने दावा किया है कि हिजाब पहनने की वजह से उसे यूजीसी की परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। खबरों के मुताबिक, गोवा में 18 दिसंबर को सफीना खान को हिजाब पहनने की वजह से परीक्षा नहीं देने दी गई।सफीना का कहना है कि मैं इस मुद्दे को उच्च अधिकारियों के सामने उठाना चाहती हूं। मुझे अपनी परीक्षा का उत्तर देने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? ड्रेस कोड के बारे में कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं।
इससे पहले दिल्ली की उमैया खान ने भी हिजाब पहनने के कारण परीक्षा में नहीं बैठने के बारे में दावा किया था। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की छात्रा उमैया खान ने इस बाबत एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग को भी टैग किया। उमैया का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद लोग सेंटर पर मौजूद अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
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इस पूरे मामले पर उमैया ने ट्वीट कर कहा- ‘संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, फिर भी सरकारी कर्मचारियों ने 20 दिसंबर, 2018 को मुझे नेट-जेआरएफ की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। मैं उन्हें समझाती रही कि वे सिर को हिजाब से ढकने की इजाजत दें, ये मेरे धर्म में है।’
https://twitter.com/hashtag/ummaiya_khan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
क्या है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स

इस मामले में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम बनाए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि आप परीक्षा में क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं। हमे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के दौरान सिर ढकने वाले स्कार्फ और लंबी बाजुओं वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।

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