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सुप्रीम कोर्ट ने रफाल सौदे पर पुनर्विचार याचिकाएं की मंजूर, 26 फरवरी को होगी सुनवाई

locationनई दिल्लीPublished: Feb 23, 2019 08:55:43 am

Submitted by:

Anil Kumar

सुप्रीम कोर्ट ने रफाल सौदे पर पुनर्विचार याचिकाएं की मंजूर
रफाल पर 26 फरवरी को सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट
वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में पेश किए नए तथ्य

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने रफाल सौदे पर पुनर्विचार याचिकाएं की मंजूर, 26 फरवरी को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। रफाल सौदे को लेकर सियासी जंग के बीच अब अदालत में भी इस मामले पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने रफाल सौदे को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका को स्वीकृत कर लिया है, जिस पर 26 फरवरी को सुनवाई करेगी। बता दें कि रफाल सौदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में सरकार को क्लीनचिट दी थी, जिसके बाद से कई संगठनों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। अपने पुराने फैसले पर फिर से विचार करने के संकेत सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दे दिए थे। इससे पहले वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसपर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच गठित करनी होगी क्योंकि रफाल सौदे को लेकर कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई हैं। बहुत जल्द ही सभी याचिकाओं की सुनवाई शुरू की जाएगी। आपको बता दें, रफाल मामले को लेकर 14 दिसंबर के फैसले पर 4 याचिकाएं दाखिल की गई थीं।

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प्रशांत भूषण ने कोर्ट में पेश किए नए तथ्य

आपको बता दें कि बीते गुरुवार को वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को रफाल सौदे के संबंध में कई नए तथ्यों से अवगत कराया। उन्होंने कोर्ट से कहा कि कुछ नए तथ्य सामने आएं हैं जिनपर ध्यान दिया जाना चाहिए। भूषण ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान सरकारी अधिकारियों ने कोर्ट के सामने गलत तथ्य पेश किए थे। कोर्ट को आंकड़ों के जरिए गुमराह करने की कोशिश की गई थी। बता दें कि भूषण ने कोर्ट से मांग की कि रफाल मामले की सुनवाई ओपन कोर्ट में की जाए।

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कोर्ट ने रफाल सौदे को बताया था पारदर्शी

आपको बता दें कि अपने पिछली सुनवाई 14 दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने रफाल सौदे को पारदर्शी बताया था। कोर्ट ने कहा था कि सौदे की खरीद प्रक्रिया में किसी तरह से कोई गड़बड़ी नहीं है और पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। हालांकि कोर्ट ने रफाल के दाम के संबंध में यह कहा था कि यह तय करना कोर्ट का काम नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा था कि रिलायंस को ऑफसेट पार्टनर चुनने में कमर्शियल फेवर के कोई सबूत नहीं हैं। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि कुछ लोगों की धारणा के आधार पर हम यह आदेश नहीं दे सकते हैं। देश की सेना के पास लड़ाकू विमानों की कमी है और अब उस कमी को नहीं झेला जा सकता है।

 

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