पहला मामला सु्प्रीम कोर्ट ने तीन तलाक के चलन को दंडनीय अपराध बनाने वाले अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केरल के एक संगठन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे।
दूसरा मामला ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को कड़ी नसीहत दी है। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग ईवीएम ऑडिट की संख्या बढ़ाए। गौरतलब है कि अलग अलग राजनीतिक दलों ने वीवीपैट बढ़ाए जाने की मांग की थी।
तीसरा मामला सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बाइक रैली और रोड पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसी याचिका पर सुनवाई की जरूरत है।
चौथा मामला सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को लेकर भी बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य में पब्लिक एरिया में राजनीतिक स्लोगन, नेताओं की फोटोज और विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पांचवां मामला
ईवीएम और वीवीपैट की 50 फीसदी मिलान को लेकर सपा नेता अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम चाहते हैं कि मशीन और पर्ची की मैचिंग की संख्या बढ़ाई जाय, एक से दो भले होते हैं। कोर्ट अब इस मामले में एक अप्रैल को सुनवाई करेगा जबकि, आयोग ने 28 मार्च तक शपथ पत्र दायर करने को कहा है।