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अनुच्छेद 370: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बड़ी बेंच के पास नहीं भेजा जाएगा केस

बीते साल पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया था।

Mar 02, 2020 / 01:33 pm

Mohit Saxena

suprem court

सुप्रीम कोर्ट का फैसला।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि आर्टिकल 370 पर बड़ी बेंच सुनवाई नहीं करेगी। याचिकाकर्ता की मांग थी कि इसे 7 जजों की बेंच को भेजा जाए। इस मामले की सुनवाई पांच जजों की पीठ ही करेगी।आर्टिकल 370 की कानूनी वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। गौरतलब है कि बीते साल पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया था। इसके बाद विपक्ष के साथ कई संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। बीते माह यानी 23 जनवरी को जस्टिस एनवी रमन्ना ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
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याचिका का विरोध करते हुए केंद्र ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। एनजीओ पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल), जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और हस्तक्षेपकर्ता ने मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने के लिए कहा है। उन्होंने यह मांग सर्वोच्च अदालत के दो फैसले के आधार पर की है।

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