अड़ नहीं सकती सरकार
आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सरकार आधार अनिवार्य करने पर अड़ी नहीं रह सकती है। संविधान पीठ का फैसला नहीं आ जाता, तबतक आधार से जरुरी सुविधाओं की लिकिंग अनिवार्य नहीं है।
आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सरकार आधार अनिवार्य करने पर अड़ी नहीं रह सकती है। संविधान पीठ का फैसला नहीं आ जाता, तबतक आधार से जरुरी सुविधाओं की लिकिंग अनिवार्य नहीं है।
पहले 31 मार्च थी डेडलाइन
इससे पहले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि लंबे समय से आधार मामले पर चल रही सुनवाई पूरी करने को कुछ और समय लग सकता है, इसी कारण आधार लिंक आखिरी तारीख 31 मार्च से आगे जा सकती है। आधार को चुनौती देने के संबंध में दलीलें पेश कर रहे वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने भी पिछले दिनों कहा था कि 31 मार्च 2018 की समयसीमा बढ़ाई जा सकती है क्योंकि इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं लगती कि आधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामले में सुनवाई पूरी हो जाएगी। इस मामले में बेहतर दलील पेश करने के लिए पीठ ने अटार्नी जनरल को बुलाया।
इससे पहले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि लंबे समय से आधार मामले पर चल रही सुनवाई पूरी करने को कुछ और समय लग सकता है, इसी कारण आधार लिंक आखिरी तारीख 31 मार्च से आगे जा सकती है। आधार को चुनौती देने के संबंध में दलीलें पेश कर रहे वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने भी पिछले दिनों कहा था कि 31 मार्च 2018 की समयसीमा बढ़ाई जा सकती है क्योंकि इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं लगती कि आधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामले में सुनवाई पूरी हो जाएगी। इस मामले में बेहतर दलील पेश करने के लिए पीठ ने अटार्नी जनरल को बुलाया।
अभी हर जरुरी सरकारी सेवा में आधार जरुरी
केंद्र सरकार ने सरकारी योजनाओं के तहत लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पेंशन, सरकारी छात्रवृति, एलपीजी सब्सिडी, सस्ता राशन आदि के लिए आधार नंबर की जानकारी देना जरुरी है। इससे पहले तमाम सेवाओं के साथ आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाए जाने के बाद मोबाइल नंबर को भी आधार से लिंक कराने की नई डेडलाइन 31 मार्च 2018 कर दी गई थी। इससे पहले मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2018 निर्धारित की गई थी।
केंद्र सरकार ने सरकारी योजनाओं के तहत लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पेंशन, सरकारी छात्रवृति, एलपीजी सब्सिडी, सस्ता राशन आदि के लिए आधार नंबर की जानकारी देना जरुरी है। इससे पहले तमाम सेवाओं के साथ आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाए जाने के बाद मोबाइल नंबर को भी आधार से लिंक कराने की नई डेडलाइन 31 मार्च 2018 कर दी गई थी। इससे पहले मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2018 निर्धारित की गई थी।
पांच जजों की बेंच कर रही सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने वेणुगोपाल की इस दलील को मंजूरी देते हुए ऐसा निर्णय लिया है।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने वेणुगोपाल की इस दलील को मंजूरी देते हुए ऐसा निर्णय लिया है।