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कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जमानत रद्द करने वाला याचिका खारिज की

locationनई दिल्लीPublished: Nov 15, 2019 01:50:13 pm

Supreme Court से कांग्रेस नेता को मिली बड़ी राहत
ईडी ने जमानत रद्द करने को लेकर दी थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने खारीज की

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नई दिल्ली। कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डीके शिवकुमार की जमानत रद करने को लेकर दाखिल की गई प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को खारिज कर दिया।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्‍ली हाई कोर्ट की ओर से शिवकुमार को जमानत देने संबंधी आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

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सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कि शिवकुमार को कोई नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है।

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जस्टिस आरएफ नरीमन एवं न्‍यायमूर्ति एस रविंद्र भट ने ईडी की ओर से पैरवी कर रहे वकील सॉलिसीटर जनरल की उस गुजारिश को खारिज कर दिया।
इसमें कर्नाटक कांग्रेस नेता को दूसरी अपीलों पर नोटिस जारी करने की मांग की गई थी।

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने बीते २३ अक्‍टूबर को शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी।

इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने शिवकुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय का कहना था कि डीके शिवकुमार पर गंभीर आरोप हैं इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए।
कर्नाटक के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के संकटमोचक माने जाने वाले डीके शिवकुमार पर कथित तौर पर हवाला के जरिए लेन-देने के आरोप हैं।

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