ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से शिवकुमार को जमानत देने संबंधी आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
फिर करवट ले रहा मौसम, देश के इन राज्यों में भारी बारिश के बीच बढ़ रही बड़ी मुसीबत सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कि शिवकुमार को कोई नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है।
देखें देशभर की अब तक की सबसे बड़ी खबरें…. जस्टिस आरएफ नरीमन एवं न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट ने ईडी की ओर से पैरवी कर रहे वकील सॉलिसीटर जनरल की उस गुजारिश को खारिज कर दिया।
इसमें कर्नाटक कांग्रेस नेता को दूसरी अपीलों पर नोटिस जारी करने की मांग की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते २३ अक्टूबर को शिवकुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने शिवकुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय का कहना था कि डीके शिवकुमार पर गंभीर आरोप हैं इसलिए उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए।
कर्नाटक के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के संकटमोचक माने जाने वाले डीके शिवकुमार पर कथित तौर पर हवाला के जरिए लेन-देने के आरोप हैं।