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एक बच्चे ने की पूरे देश में पटाखा बैन की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस

Published: Dec 01, 2017 02:45:40 pm

Submitted by:

Chandra Prakash

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में पटाखे बनाने, जलाने और उसकी बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है।

firecracker
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में पटाखे बनाने, जलाने और उसकी बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने अर्जुन गोपाल नामक एक बच्चे की याचिका का जवाब देने के लिए केंद्र को चार सप्ताह का समय दिया है। बच्चे का प्रतिनिधित्व वकील गोपाल शंकरनारायण कर रहे हैं।

पराली पर भी प्रतिबंध की मांग
इस याचिका में किसानों द्वारा पराली जलाने पर भी राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। बता दें कि दिवाली के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। अन्य याचिकाकतार्ओं ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। वे बनाने, जलाने और उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे है क्योंकि इसके कारण वायु प्रदूषण में इजाफा हो रहा है, जिसकी पहले से ही गंभीर स्थिति है।

दिल्ली-एनसीआर में SC ने लगाया था बैन
बता दें कि नौ अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला दिया था। जिसका लोगों ने विरोध भी किया। इसपर जस्टिस एके सीकरी ने कहा कि हम यह सुनकर बेहद दुखी हैं कि कुछ लोग हमारे आदेश को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। कोई भी जो मुझे जानता है उसे पता है कि इन मामलों में मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं।

कोर्ट ने कहा था धर्म पर प्रदूषण है वजह
पटाखों पर लगे प्रतिबंध पर समीक्षा करने से इंकार करते हुए न्यायमूर्ति सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने कहा, “हम किसी बहस में नहीं पड़ने वाले हैं और किसी भी प्रकार की धार्मिक विवेचना से हमारा प्रतिबंध आदेश प्रभावित नहीं होगा।” उन्होंने कहा कि अदालत किसी को दिवाली उत्सव मनाने से नहीं रोक रहा है। अदालत ने एक याचिकाकर्ता का हवाला देते हुए कहा कि दिवाली न सिर्फ हिंदू, बल्कि जैन व सिख भी मनाते हैं।
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