विविध भारत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कैसे प्रार्थना करें और कैसे मतदान, हम नहीं दे सकते सलाह

ईसाईयों के एक संगठन ने अपनी याचिका तत्काल सुनवाई की अपील की थी
मतदान की तारीख 18 अप्रैल से बदलने का किया था अनुरोध
याचिका में कहा गया- वोटिंग की तारीख गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच में है

नई दिल्लीApr 04, 2019 / 04:11 pm

Navyavesh Navrahi

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में लोकसभा चुनाव के लिए निर्धारित 18 अप्रैल की तारीख को टालने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। ईसाई निकाय ने कोर्ट याचिका दायर करके कहा था कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव की तारीख बदली जाए क्योंकि 18 अप्रैल ‘पवित्र सप्ताह’ में पड़ रहा है। पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा- “हम आपको यह सलाह नहीं देना चाहते कि प्रार्थना कैसे करें और मतदान कैसे करें।”
बता दें, ईसाईयों के एक संगठन ने अपनी याचिका तत्काल सुनवाई करने की अपील की थी। इसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी में मतदान की तारीख 18 अप्रैल से बदलने का अनुरोध करते हुए कहा गया था कि चुनाव की तारीख बदली जाए क्योंकि यह गुड फ्राइडे और ईस्टर की पवित्र अवधि के बीच पड़ रही है।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में कहा कि वोटिंग की तारीख गुड फ्राइडे और ईस्टर के बीच में है, इसलिए नई तारीख तय की जाए। जस्टिस एसए बोबडे ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि- “आप किसी पवित्र दिन में मतदान नहीं कर सकते?”

Home / Miscellenous India / सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कैसे प्रार्थना करें और कैसे मतदान, हम नहीं दे सकते सलाह

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.